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Deoghar News : नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी को 25 वर्ष की सश्रम सजा

Updated at : 14 Jul 2025 8:07 PM (IST)
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Deoghar News : नाबालिग से यौन उत्पीड़न के दोषी को 25 वर्ष की सश्रम सजा

नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी युवक जाकिर अंसारी को 25 वर्षों की सश्रम सजा सुनायी गयी.

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विधि संवादादता, देवघर : नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के दोषी युवक जाकिर अंसारी को 25 वर्षों की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी. सजा पाने वाला अभियुक्त जुर्माना की राशि अदा नहीं करता है, तो अलग से दो साल की कठोर सजा अलग से जेल में काटनी होगी. यह फैसला एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से सुनाया गया. सजायाफ्ता जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना के लखनुडीह गांव का रहने वाला है. इसके विरुद्ध सारवां थाना में 29 अक्तूबर 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो सारवां थाना के एक गांव की रहने वाली दो नाबालिग लड़कियों को झांसा देकर अपहरण कर ले जाने तथा एक के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था. पीड़ित बच्चियों के पिता की शिकायत पर सारवां थाना में केस दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान के पश्चात जाकिर के नाम का खुलासा हुआ. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. अभियोज पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने तथा बचाव पक्ष से एलएडीसी के अधिवक्ता राहुल ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने उपरोक्त फैसला दिया. पीड़िता को महज आठ माह के अंदर न्याय मिला. क्या था मामला दर्ज मुकदमा के अनुसार सारवां थाना क्षेत्र के एक गांव की दो सगी बहनों को झांसा देकर आरोपित आसनसोल ले गया था, जहां पर एक कमरे में रखा तथा एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया. फिर दोनों बच्चियों को गुजरात ले गया, जहां पर ढाई लाख में बेचने का सौदा किया. बाद में वहां के पुलिस को भनक लगी, तो बच्चियों को वापस भेज दिया था. अदालत में बीएनएस की धारा 99,137, 144 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (2) में दोषी करार दिया एवं सभी धाराओं में अलग-अलग सजाएं सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. हाइलाइट्स 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, नहीं देने पर दो साल अलग से जेल पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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FALGUNI MARIK

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