नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Updated at : 21 Feb 2020 3:12 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को मिलेगी स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट गरिमा मिश्रा की अदालत से आया फैसला देवघर : स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट सह सेशन जज तीन गरिमा मिश्रा की अदालत द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित इजहार मियां को दोषी पाकर 10 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ […]

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19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को मिलेगी

स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट गरिमा मिश्रा की अदालत से आया फैसला
देवघर : स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट सह सेशन जज तीन गरिमा मिश्रा की अदालत द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित इजहार मियां को दोषी पाकर 10 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया जो राशि मामले की पीड़िता को दी जायेगी. सजा पाने वाला उक्त राशि देने में अगर असफल होता है तो अलग से छह माह की कैद की सजा काटनी होगी. आरोपित 9 मई 2018 से जेल में है जिनकी जमानत आवेदन भी खारिज कर दी गयी थी.
मालूम हो कि आरोपित सोनारायठाढ़ी थाना के एक गांव का रहने वाला है. इसी गांव की नाबालिग जिसकी उम्र महज 13 साल है, को बहला- फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण किया व उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया था. बाद में पीड़िता की मां ने सोनारायठाढ़ी थाना में एफआइआर कांड संख्या 13/2018 दर्ज कराया जिसमें इजहार मियां को आरोपित बनाया था.
पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जसीट दाखिल किया, पश्चात केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में हुआ जहां पर त्वरित सुनवाई की गयी व दोषी करार देते हुए उक्त सजा दी गयी. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से स्पेशल लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने नौ गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए जबकि बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता इशहाक अंसारी ने पक्ष रखा, लेकिन दोष मुक्त कराने में विफल रहे.
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