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अब ड्रोन से फोटोग्राफी से पहले लेनी होगी अनुमति

देवघर : देवघर में एयरपोर्ट के संचालन से पहले डीजीसीए (डायरेक्टर जेनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाया है. रेड जोन में वीवीआइपी इलाके होंगे. इस इलाके में किसी भी तरह से ड्रोन उड़ाने, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगा. वहीं येलो जोन में ड्रोन के उपयोग के लिए डीसी और एसपी […]

देवघर : देवघर में एयरपोर्ट के संचालन से पहले डीजीसीए (डायरेक्टर जेनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाया है. रेड जोन में वीवीआइपी इलाके होंगे. इस इलाके में किसी भी तरह से ड्रोन उड़ाने, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगा. वहीं येलो जोन में ड्रोन के उपयोग के लिए डीसी और एसपी से अनुमति लेनी होगी, जबकि ग्रीन जोन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा.

नियम की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना या तीन माह की सजा का प्रावधान है. देवघर में प्रभावी ढंग से ड्रोन नीति का अनुपालन हो, इसके लिए डीसी नैंसी सहाय ने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया है.
साथ ही ड्रोन नीति का अनुपालन जिले में सही तरीके हो, इसको लेकर विशेष सर्तकता और निगरानी का निर्देश भी दिया है.
बिना सूचना ड्रोन उड़ाते पकड़े गये, तो होगी कार्रवाई
देवघर जिले में असैनिक कार्यों के लिए ड्रोन की परियोजना का नियंत्रण डीजीसीए भारत सरकार द्वारा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स 1.0 के माध्यम से निर्धारित किया जा चुका है, जो 01.12.2019 से प्रभावी है. भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने कृषि, स्वास्थ्य और आपदा जैसे कार्यों से राहत के लिए ड्रोन नीति तय की है. वहीं आजकल विभिन्न असैनिक कार्यों, सर्वेक्षण, फोटाग्राफी, वीडियोग्राफी आदि में रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) यानी ड्रोन का प्रयोग काफी बढ़ा है.
ऐसे में सार्वजनिक कार्यक्रम समारोह, पर्यटन स्थलों पर ड्रोन से फोटो या वीडियो लेने से पहले डीसी व एसपी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. साथ ही नजदीकी थाने को 24 घंटे पहले सूचना भी देनी होगी. अनुमति मिलने के बाद ड्रोन नीति की गाइड-लाइन के तहत ड्रोन से फोटो या वीडियो ले सकेंगे. प्रशासन को बिना सूचना दिये अगर ड्रोन उड़ाते पकड़े गये, तो कड़ी कार्रवाई होगी.
डीसी की अपील : नो ड्रोन जोन का सभी करें अनुपालन
एयरपोर्ट, राजकीय सीमा, मिलिट्री, स्ट्रेटजिक लोकेशंस और सचिवालय, सरकारी कार्यालय, प्रतिबंधित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आदि इलाकों में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है. साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में भी पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है. सभी नो-ड्रोन जोन का अनुपालन करें. संबंधित अधिकारी सख्ती से इसका अनुपालन करवायें.
-नैंसी सहाय, डीसी, देवघर

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