जानलेवा हमला के पांच दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Updated at : 11 Dec 2019 3:27 AM (IST)
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जानलेवा हमला के पांच दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

सेशन जज चार सचिंद्र बिरूआ की अदालत से आया फैसला दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, राशि विक्टिम को मिलेगी देवघर : जानलेवा हमला के पांच दोषियों नुनेश्वर पंडित, भूधर पंडित, छोटू पंडित, मनोज पंडित व सुमंती देवी को पांच साल की सश्रम सजा भरी अदालत में सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक को दो-दो […]

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सेशन जज चार सचिंद्र बिरूआ की अदालत से आया फैसला

दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, राशि विक्टिम को मिलेगी

देवघर : जानलेवा हमला के पांच दोषियों नुनेश्वर पंडित, भूधर पंडित, छोटू पंडित, मनोज पंडित व सुमंती देवी को पांच साल की सश्रम सजा भरी अदालत में सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि इस केस के जख्मी चंद्रशेखर पंडित को मिलेगी. उक्त जुर्माना की राशि देने में अगर पांचों आरोपित असफल होते हैं, तो अलग से तीन-तीन माह की सजा काटनी होगी.

सभी आरोपित नगर थाना क्षेत्र के सिंघवा गांव के रहनेवाले हैं जबकि केस के सूचक भी चंद्रशेखर पंडित हैं जो उसी गांव के रहने वाले हैं. मालूम हो कि सूचक व उनके परिवार के अन्य लोगों पर आरोपितों ने आपसी विवाद में जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था.

विवाद में रड व लाठी से मार कर जख्मी करने का आरोप है. यह घटना 13 फरवरी 2016 को घटी थी व नगर थाना में एफआइआर दर्ज हुआ था जिसमें अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने पक्ष रखा व घटना के समर्थन में नौ गवाहों को प्रस्तुत किया व दोष सिद्ध कराने में सफल रहे, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह ने पक्ष रखा, लेकिन दोषमुक्त कराने में विफल रहे. आरोपितों को अलग-अलग धाराओं में सजाएं हुई व सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

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