देवघर में मांस कारोबार के बदले नियम, दुकान और बूचड़खाने खोलने से पहले FSSAI और NOC अनिवार्य. जानें पूरी प्रक्रिया

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झारखंड में मांस कारोबार के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब मांस की दुकान खोलने, प्रसंस्करण, भंडारण या बिक्री के लिए स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा. यह FSSAI लाइसेंस की मंजूरी से पहले जारी किया जाएगा.

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देवघर : झारखंड में नगरपालिका क्षेत्र के भीतर मांस और मांस उत्पादों का कारोबार अब तय नियमों के तहत ही किया जा सकेगा. मांस की दुकान खोलने, मांस के प्रसंस्करण, भंडारण अथवा बिक्री से पहले स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी NOC लेना अनिवार्य कर दिया गया है. खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लाइसेंस की मंजूरी से पहले यह NOC जारी होगी. साथ ही नगरपालिका द्वारा पशुओं को काटने के लिए निर्धारित स्थल के बाहर बिक्री के लिए किसी पशु को काटने की अनुमति नहीं होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग ने झारखंड नगरपालिका विनियम, 2026 को आठ सितंबर 2026 को अधिसूचित किया है.

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FSSAI लाइसेंस से पहले NOC

नये प्रावधान के तहत NOC स्थानीय प्राधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 के भाग IV के तहत लाइसेंस की मंजूरी से पहले जारी की जायेगी. नगर निगम में नगर आयुक्त तथा नगर परिषद और नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी स्थानीय प्राधिकारी होंगे. NOC जारी करने से पहले अधिकृत निरीक्षण टीम स्थल का अनिवार्य निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट के साथ स्थानीय प्राधिकारी को सिफारिश देगी.

तय स्थल के बाहर पशु काटने पर रोक

स्थानीय प्राधिकारी नगरपालिका सीमा में बिक्री के लिए पशुओं को काटने के स्थान निर्धारित करेगा. ऐसे प्रतिष्ठान मांस बाजार से जुड़े होंगे तथा सब्जी, मछली या अन्य खाद्य बाजारों से दूर स्थित होंगे. परिसर स्वच्छतापूर्ण, ऊंचे स्थान पर और दुर्गंध, धुएं, धूल व अन्य संदूषकों से मुक्त होना चाहिए. स्थल निर्धारित होने के बाद किसी अन्य जगह पर बिक्री के लिए पशु नहीं काटा जा सकेगा. मांस की दुकानों के स्थान भी स्थानीय प्राधिकारी निर्धारित करेगा.

गोवंशीय पशुओं पर प्रतिबंध यथावत

विनियम में स्पष्ट किया गया है कि झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम, 2005 में निहित गोवंशीय पशुओं के वध पर प्रतिबंध लागू रहेगा. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी संबंधित विनियम और परिपत्र भी प्रभावी होंगे. यानी नगरपालिका की NOC को गोवंशीय पशुओं के संबंध में लागू प्रतिबंध से अलग नहीं माना जायेगा.

NOC आवेदन शुल्क 100 रुपये

हर NOC आवेदन के लिए 100 रुपये प्रसंस्करण शुल्क देना होगा. आवेदन के साथ स्वामित्व, बिक्री, पट्टा विलेख, दाखिल-खारिज शुद्धि पत्र, होल्डिंग का ज्ञापन या राजस्व किराया रसीद में संबंधित दस्तावेज की प्रति देनी होगी. किरायेदार को किराया समझौता या किराया रसीद देनी होगी. आधार कार्ड, अद्यतन होल्डिंग टैक्स रसीद, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क की रसीद और दो पासपोर्ट आकार के फोटो भी देने होंगे.

लेआउट और कचरा प्रबंधन योजना अनिवार्य

आवेदक को बूचड़खाने, वध इकाई, मांस प्रसंस्करण इकाई या मांस दुकान का ब्लूप्रिंट अथवा लेआउट प्लान देना होगा. इसमें मीटर या वर्ग मीटर में आयाम और संचालनवार क्षेत्र का विवरण होगा. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना भी अनिवार्य होगी. NOC लाइसेंस की समाप्ति तक वैध रहेगी और नवीनीकरण के समय निरीक्षण टीम की सिफारिश के बाद अद्यतन NOC जारी होगी. प्रावधानों में टकराव होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित केंद्रीय विनियम प्रभावी होंगे.

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