देवघर : सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत सदर अस्पताल में केवल खानापूर्ति की जा रही है. योजना के तहत मरीज का ऑपरेशन के लिए भर्ती कर रेफर कर दिया जा रहा है. जिस कारण न ही मरीज का सदर अस्पताल में और न ही प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन हो पा रहा है. इससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है. ऐसा ही मामला गुरुवार को देखने को मिला. दुमका जिला के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के महादेवगढ़, कसवा निवासी जयलाल कापरी की पत्नी मंजु देवी की बच्चेदानी में ट्यूमर हो गया.
जिसका ऑपरेशन कराने के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जयलाल ने बताया कि सदर अस्पताल में ऑपरेशन नहीं किया गया. प्राइवेट अस्पताल गये तो वहां सदर अस्पताल से रेफर किया गया कागज मांगा गया. लेकिन, सदर अस्पताल की ओर से केवल रेफर लिखकर खानापूर्ति कर दी गयी. जिस कारण वहां भी ऑपरेशन नहीं हुआ. उधार मामले को लेकर पीड़ित ने सिविल सर्जन को लिखित जानकारी देकर ऑपरेशन करवाने की मांग की है.
रेफरल स्लिप पर नहीं होता है नियम का पालन
सदर अस्पताल से रेफर किये जाने वाले मरीजों के पुर्जा पर आयुष्मान भारत योजना के तहत रेफर स्लिप पर नियम का पालन नहीं किया जा रहा है. जिस कारण मरीजों को परेशानी हो रही है. सदर अस्पताल से मरीजों को रेफर करने के लिए मरीज के पुर्जी बीएसटी पर योजना अंतर्गत पांच नियम पालन किया जाना है.
यह है नियम
मरीज के रोग का विवरण, रेफर करने का स्पष्ट कारण, रेफर करने वाले डॉक्टर का हस्ताक्षर, उस डॉक्टर का नाम एवं पंजीयन संख्या इसके अलावा रेफर करने वाले डॉक्टर का पदनाम का मुहर होना आवश्यक है. तभी निजी अस्पताल में मरीज का ऑपेशन या इलाज किया जा सकता है.