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देवघर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली आठ साल की सश्रम कैद

Updated at : 16 Sep 2018 8:44 AM (IST)
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देवघर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिली आठ साल की सश्रम कैद

देवघर : शौच के लिए गयी नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पाये गये भवानी दास को आठ साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी गयी है. मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ तथा महज 176 दिनों में पीड़िता को न्याय मिल गया. शनिवार को स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट सह सेशन जज एक विजय कुमार की अदालत […]

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देवघर : शौच के लिए गयी नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पाये गये भवानी दास को आठ साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी गयी है. मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ तथा महज 176 दिनों में पीड़िता को न्याय मिल गया. शनिवार को स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट सह सेशन जज एक विजय कुमार की अदालत से यह फैसला आया.
दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह जेल में बीताने होंगे. दोषी भवानी दास मधुपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहनेवाला है तथा नाबालिग पीड़िता भी उसी के गांव की है. घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने मधुपुर थाना में एफआइआर दर्ज करायी थी. इस केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने पक्ष रखा व आठ गवाहों को प्रस्तुत कर दोष सिद्ध कराने में सफल रहे. जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता रंजित देव ने पक्ष रखा, लेकिन दोष मुक्त नहीं करा पाये.
स्पीडी ट्रायल में 176 दिनों में आया फैसला, 22 मार्च 2018 को हुई थी घटना
मधुपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में यह घटना 22 मार्च 2018 को घटी थी. पीड़िता शौच के लिए निकली थी, तो आरोपित ने हवस का शिकार बनाया व मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. वह बेहोशी की हालत में पड़ी थी.
पीड़िता की मां ने बेहोशी की हालत में बच्ची को देखा व घटना के संदर्भ में मधुपुर थाना में एफआइआर दर्ज करायी. इसमें युवक भवानी दास को आरोपित बनाया. पुलिस ने इस केस में अनुसंधान पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात केस का स्पीडी ट्रायल हुआ जहां पर पॉक्सो एक्ट सेक्शन चार व दुष्कर्म करने का दोषी पाकर स्पेशल जज ने उक्त सजा सुनायी.
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