बंद समर्थकों से सख्ती से निबटने की तैयारी, धारा 144 लागू

Updated at : 05 Jul 2018 4:35 AM (IST)
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बंद समर्थकों से सख्ती से निबटने की तैयारी, धारा 144 लागू

देवघर : विपक्षी पार्टियों ने गुरुवार को झारखंड बंद की घोषणा की है. इस बंदी से निबटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गयी है. एक साथ पांच से ज्यादा व्यक्ति जमा नहीं रह सकते हैं. प्रदर्शन करने वाले कोई भी हरवे-हथियार व लाठी-डंडा […]

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देवघर : विपक्षी पार्टियों ने गुरुवार को झारखंड बंद की घोषणा की है. इस बंदी से निबटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गयी है. एक साथ पांच से ज्यादा व्यक्ति जमा नहीं रह सकते हैं. प्रदर्शन करने वाले कोई भी हरवे-हथियार व लाठी-डंडा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. बंद को देखते हुए पुलिस व पदाधिकारियों की ड्यूटी हर प्वाइंट पर लगायी गयी है, ताकि सामान्य जीवन प्रभावित नहीं हो. बुधवार को सूचना भवन में डीसी राहुल कुमार सिन्हा व एसपी नरेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी. डीसी ने कहा कि हाइकोर्ट का भी आदेश है कि बंद कार्यक्रम में पब्लिक प्रोपर्टी को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचाना है

, वरना जवाबदेह लोगों से हर्जाना वसूल किया जायेगा. डेमोक्रेटिक सिस्टम में धरना-प्रदर्शन करें, लेकिन बेवजह किसी सामान्य जनजीवन प्रभावित नहीं करें. इसके लिए विपक्षी पार्टी को नोटिस दी गयी है.

सोशल मीडिया पर पैनी नजर, टाउन थाना में होगा कैंप जेल : एसपी ने कहा कि बंद से निबटने के लिए बीते तीन दिनों से देवघर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है. होटलों व धर्मशालाओं की जांच की जा रही है. सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है. सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट आता है, तो इसके लिए ग्रुप एडमिन जवाबदेह होंगे. आइटी एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. टाउन थाना को कैंप जेल बनाया गया है. इसके अलावा अन्य जगहों पर कैंप जेल की तैयारी की गयी है. बंद की वीडियोग्राफी करायी जायेगी.
हरवे-हथियार व लाठी-डंडे के प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध : सिविल एसडीओ रामनिवास यादव ने कहा कि धारा 144 पूरे क्षेत्र में लागू रहेगा. किसी भी सूरत में कोई हरवे-हथियार, लाठी-डंडे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं.
वरना दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
क्षेत्र में धारा 144 लागू, हरवे-हथियार, लाठी-डंडे के प्रयोग पर प्रतिबंध, सामान्य जनजीवन नहीं होगा प्रभावित
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूल किया जायेगा हर्जाना
आवश्यक सेवाएं बंदी से रहेगी मुक्त, पुलिस व पदाधिकारी ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे
बंद से निबटने के लिए तीन दिन से हो रहा है फ्लैग मार्च
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने पर ग्रुप एडमिन पर होगी कार्रवाई
टाउन थाना को बनाया गया कैंप जेल
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