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मां की हत्या के दोषी को 10 साल की सश्रम सजा

बाइक की चाबी नहीं देने पर मां की कर दी थी पिटाई मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के समलापुर गांव में हुई थी घटना सीतु मुर्मू उर्फ पानमुनि मुर्मू की 10 मार्च 2014 को हो गयी थी मौत सेशन जज दो ने सुनाया फैसला देवघर : बाइक की चाबी नहीं देने पर मां की पिटाई करने तथा […]

बाइक की चाबी नहीं देने पर मां की कर दी थी पिटाई

मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के समलापुर गांव में हुई थी घटना
सीतु मुर्मू उर्फ पानमुनि मुर्मू की 10 मार्च 2014 को हो गयी थी मौत
सेशन जज दो ने सुनाया फैसला
देवघर : बाइक की चाबी नहीं देने पर मां की पिटाई करने तथा उसकी मौत मामले में सेशन जज दो महेंद्र प्रसाद की अदालत ने ओबीलाल मरांडी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया व 10 साल की सश्रम सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह राशि मृतका के परिजन को दी जायेगी. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना की राशि मृतका के परिजन को नहीं देने पर अलग से तीन माह जेल की सजा काटनी होगी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने नौ लोगों की गवाही घटना के समर्थन में प्रस्तुत किया व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
बचाव पक्ष से अधिवक्ता मोबीन अंसारी ने पक्ष रखा. आरोपित मारगोमुंडा थाना के समलापुर गांव का रहनेवाला है. इस केस के सूचक लोबेश्वर मरांडी है, जो उसी गांव का रहनेवाला है.
कैसे हुई थी यह घटना
मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के समलापुर गांव में यह घटना 10 मार्च 2014 को घटी थी. परिवादी की पत्नी सीतु मुर्मू उर्फ पानमुनि मुर्मू घर में थी. आरोपित आेबीलाल मरांडी किसी काम के लिए जा रहा था. उसने मां सीतु मुर्मू से बाइक की चाबी मांगी, जिसे नहीं देने पर लात-घूंसा से मारा. इससे सीतु मुर्मू की मौत हो गयी. इस घटना को लेकर मरगोमुंडा थाना में एफअाइआर दर्ज किया गया. जिसमें ओबीलाल मरांडी को आरोपित बनाया गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जसीट दाखिल किया व केस को सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त सजा सुनाई .

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