देवघर : चर्चित देवघर भूमि घोटला में सोमवार को सीबीआइ काेर्ट धनबाद ने देवघर के पूर्व एसडीओ रामनारायण राम को जेल भेज दिया. पूर्व एसडीओ के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट ने वारंट जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सोमवार को रामनारायण राम ने सीबीआइ कोर्ट धनबाद में पहले सरेंडर किया,
लेकिन कोर्ट भूमि घोटाले की जांच में रामनारायण के खिलाफ चार्जचीट दाखिल होने पर उन्हें जेल भेज दिया. इससे पहले देवघर भूमि घोटला के आरोपित देवघर व मोहनपुर के पूर्व सीओ सिद्धार्थ शंकर चौधरी पर सीबीआइ कोर्ट ने वारंट जारी किया है, पूर्व सीओ चौधरी की हाइकोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत भी खारिज हो गयी है. 840 एकड़ देवघर भूमि घोटाला में आठ अधिकारी व 14 कर्मियों पर सीबीआइ की टीम ने चार्जशीट दाखिल किया था, इसमें पूर्व एसडीओ रामनारायण राम, पूर्व सीओ देवेंद्र कुमार को जेल हो चुकी है. जबकि एक कर्मी की मौत हो गयी है. जिन छह अधिकारी व 13 कर्मियों पर कोर्ट का शिकंजा कसने वाला है,
इसमें पूर्व अवर निबंधक रुपलाल मांझी, पूर्व अवर निबंधक भोगेंद्र ठाकुर, पूर्व अभिलेखागार प्रभारी मिथिलेश झा, पूर्व सीओ वीरेंद कुमार राय, पूर्व अंचल निरीक्षक ललन मेहरा समेत कर्मियों में राजस्व कर्मचारी विष्णु प्रसाद राय, दिनेश कुमार मिश्रा, मधुसूदन झा, किशनदेव दास, जितेंद्र प्रसाद सिंह, पंचकौड़ी सिंह, कलमलेश्वरी प्रसाद सिंह, शिवजी पासवासन, सुनील पोद्दार, अमल कुमार बरई, ज्योतिंद्र पोद्दार, जयप्रकाश लाल है. कोर्ट ने इन आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया है, चूंकि घोटाले के दौरान इन लोगों की पोस्टिंग थी व सीबीआइ ने चार्जशीट दाखिल किया है.