हत्यारोपित के विरुद्ध निकला इश्तेहार
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
देवघर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने जीआर केस नंबर 135/2011 में आरोपित केदार यादव के विरुद्ध इश्तेहार जारी किया है. पुलिस आरोपित के घर इस इश्तेहार को चिपकायेगी, इसके बाद संपत्ति कुर्क किया जायेगा. आरोपित जसीडीह थाना के बोढ़नियां गांव का रहनेवाला है व हत्या मामले का आरोपित है. पुलिस कई […]
विज्ञापन
देवघर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने जीआर केस नंबर 135/2011 में आरोपित केदार यादव के विरुद्ध इश्तेहार जारी किया है. पुलिस आरोपित के घर इस इश्तेहार को चिपकायेगी, इसके बाद संपत्ति कुर्क किया जायेगा. आरोपित जसीडीह थाना के बोढ़नियां गांव का रहनेवाला है व हत्या मामले का आरोपित है.
पुलिस कई बार आरोपित के घर गयी, पर पकड़ में आरोपित नहीं आया. गैर जमानती वारंट को पुलिस ने न्यायालय में वापस कर इश्तेहार की याचना की, जिसे स्वीकृत कर इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया. आरोपित के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. अंतत: न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत इश्तेहार की कार्रवाई की गयी है.
कब हुई थी घटना : जसीडीह थाना क्षेत्र के घटियारी जंगल के पास आरोपित ने रंजीत यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस संबंध में मृतक के परिजन अर्जुन यादव के बयान पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 31/2011 दर्ज कर भादवि की धारा 302 लगायी गयी. सूचक जमुई जिले के फतेहपुर गांव का रहनेवाला है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रंजीत यादव किराया के वाहन से जा रहा था, तो आरोपितों ने ऑटो रोका, उन्हें उतार कर गोली मार दी. जिससे उसकी मौत हो गयी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










