हत्यारोपित के विरुद्ध निकला इश्तेहार

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देवघर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने जीआर केस नंबर 135/2011 में आरोपित केदार यादव के विरुद्ध इश्तेहार जारी किया है. पुलिस आरोपित के घर इस इश्तेहार को चिपकायेगी, इसके बाद संपत्ति कुर्क किया जायेगा. आरोपित जसीडीह थाना के बोढ़नियां गांव का रहनेवाला है व हत्या मामले का आरोपित है. पुलिस कई […]

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देवघर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने जीआर केस नंबर 135/2011 में आरोपित केदार यादव के विरुद्ध इश्तेहार जारी किया है. पुलिस आरोपित के घर इस इश्तेहार को चिपकायेगी, इसके बाद संपत्ति कुर्क किया जायेगा. आरोपित जसीडीह थाना के बोढ़नियां गांव का रहनेवाला है व हत्या मामले का आरोपित है.

पुलिस कई बार आरोपित के घर गयी, पर पकड़ में आरोपित नहीं आया. गैर जमानती वारंट को पुलिस ने न्यायालय में वापस कर इश्तेहार की याचना की, जिसे स्वीकृत कर इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया. आरोपित के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. अंतत: न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत इश्तेहार की कार्रवाई की गयी है.

कब हुई थी घटना : जसीडीह थाना क्षेत्र के घटियारी जंगल के पास आरोपित ने रंजीत यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस संबंध में मृतक के परिजन अर्जुन यादव के बयान पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 31/2011 दर्ज कर भादवि की धारा 302 लगायी गयी. सूचक जमुई जिले के फतेहपुर गांव का रहनेवाला है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रंजीत यादव किराया के वाहन से जा रहा था, तो आरोपितों ने ऑटो रोका, उन्हें उतार कर गोली मार दी. जिससे उसकी मौत हो गयी.
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