इतना ही नहीं गरीबी के चलते बच्चाें को काम में नहीं लगाये. बाल श्रम कानूनी अपराध है. उन्होंने कहा कि मानव तस्कर गरीबी का फायदा उठाकर बच्चों को महानगराें में ले जाते हैं व शोषण कराते हैं. यह अधिकारों का हनन है.
इसे कतई न होने दें. उन्होंने डायन प्रतिषेध अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम, बाल विवाह, सूचना अधिकार अधिनियम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी. शिविर में पैनल लॉयर एफ मरीक, संजय मिश्र, रंजीव कुमार देव, संजीव प्रकाश, पीएलवी चंद्रशेखर यादव आदि ने कानूनी जानकारी दिये. कार्यक्रम के आरंभ में बाल अधिकार पर बनी टेली फिल्म का प्रदर्शन किया गया. शिविर में लतवेदिया के ग्रामीणों ने सड़क, पानी व बिजली की समस्या को रखा जिसे सचिव ने गंभीरता से लिया व संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया. कार्यक्रम के समापन के बाद झालसा द्वारा जारी बुकलेट वितरण किया गया.