देवघर : सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के तत्कालीन आइअो शिव कुमार पाठक का वेतन व पेंशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कई बार नोटिस भेज कर सेशन केस नंबर 47 (ए)/2006 स्टेट बनाम महेश पासी व अन्य के केस में गवाह देने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट ने शिकंजा कसते उक्त आदेश दिया है. पुलिस महानिदेशक रांची को निर्देशित किया है कि जब तक आइओ शिव कुमार पाठक इस मामले में आकर गवाही नहीं देते हैं
उनके वेतन पर रोक लगायी जाये. अगर वे रिटायर्ड हो गये हैं, तो उनके पेंशन पर रोक लगा दी जाये. यह मामला हत्या का है जिसका ट्रायल विगत 12 साल से चला आ रहा है. केस में अन्य गवाहों ने न्यायालय में साक्ष्य दे चुके हैं, सिर्फ आइओ की गवाही के चलते मामला लंबित है व आरोपितों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है.