जबकि शेष की रिपोर्ट सब स्टैंडर्डअौर मिस ब्रांड पायी गयी. अस्पताल सूत्रों से जानकारी के अनुसार, इनमें से अनसेफ पाये गये सैंपल को बेचने वाले प्रतिष्ठान मालिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा आयुक्त (फुड सेफ्टी कमिश्नर) को भेजी जायेगी. वहां स्वीकृति मिलते ही कानूनी कारवाई (सजा) के लिए फाइल आगे बढ़ायी जायेगी.
शेष सैंपल से जुड़ी फाइल डीसी कोर्ट के लिए भेजी जायेगी. जहां दोषी प्रतिष्ठान मालिक के खिलाफ पेनाल्टी तय होगी. उल्लेखनीय है कि श्रावणी मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं. उन्हें गुणवत्ता पूर्ण भोजन व खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए सरकार के निर्देश पर दो फूड इंस्पेक्टरों संजय कुमार व गुलाब लकड़ा की प्रतिनियुक्त देवघर में की गयी थी.