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टारजन के घर मिले पिस्तौल से की गयी थी मंटू की हत्या

खुलासा. एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी देवघर : कुंडा थानांतर्गत दुर्गापुर निवासी मंसूर उर्फ मंटू अंसारी की हत्या हिरना मुहल्ला निवासी मो टारजन उर्फ जफर के घर से बरामद हुए हथियार से की गयी है. यह जानकारी नगर थाना में आयोजित प्रेसवार्ता में एसडीपीओ दीपक कुमार पांडेय ने कही. उन्होंने कहा कि मंटू […]

खुलासा. एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी

देवघर : कुंडा थानांतर्गत दुर्गापुर निवासी मंसूर उर्फ मंटू अंसारी की हत्या हिरना मुहल्ला निवासी मो टारजन उर्फ जफर के घर से बरामद हुए हथियार से की गयी है. यह जानकारी नगर थाना में आयोजित प्रेसवार्ता में एसडीपीओ दीपक कुमार पांडेय ने कही. उन्होंने कहा कि मंटू हत्याकांड को लेकर दर्ज कुंडा थाना कांड संख्या 100/17 भादवि की धारा 302, 120बी, 34 में गिरफ्तार सल्लूरायडीह गांव निवासी आजाद ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार टारजन उर्फ जफर के पास है.
उसी आधार पर पुलिस की विशेष टीम गठित कर टारजन के घर में छापेमारी की गयी. उस दौरान पुलिस ने दो पिस्तौल, तीन मैगजीन व 12 जिंदा कारतूस के साथ टारजन को दबोचा. गिरफ्तार टारजन ने अपराध कबूल करते हुए कहा कि उक्त हथियार-गोली उसे हिरना मुहल्ला निवासी सबीर शेख व स्टेशन रोड निवासी अभिषेक सिन्हा उर्फ कल्लू ने रखने दी थी.
हथियार रखते वक्त वे लोग आपस में बात कर रहे थे कि दुर्गापुर का काम हो गया है. हथियार-गाेली उसे देने के बाद सबीर व कल्लू कोडरमा चला गया.
छापेमारी टीम के पुलिसकर्मी होंगे पुरस्कृत : एसडीपीओ ने कहा कि छापेमारी टीम में शामिल पुलिसकर्मी पुरस्कृत किये जायेंगे. छापेमारी टीम में नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर अरविंद उपाध्याय सहित जसीडीह थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर एसके महतो, कुंडा थाना प्रभारी एसआइ राजीव रंजन, नगर थाना के एसआइ जयदीप टोप्पो, कैलाश कुमार, एएसआइ मदन चौधरी, रामानुज सिंह, जीके मित्रा के अलावे नगर, जसीडीह व कुंडा थाना के सशस्त्र बल शामिल थे.
मंटू हत्याकांड में गिरफ्तार आजाद कोर्ट में पेश : मंटू हत्याकांड में गिरफ्तार सल्लूरायडीह गांव निवासी आजाद को कुंडा थाना की पुलिस ने कोर्ट में पेश कराया. कोर्ट के निर्देश पर आजाद को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
मंटू हत्याकांड : गिरफ्तार टारजन ने अपराध कबूला
हत्या का कारण बनी 22 कट्ठा जमीन
पुलिस अनुसंधान में पता चला है कि असगर, आजाद व मंटू एक साथ जमीन कारोबार करता था. वहीं हिरना मुहल्ले का सबीर शेख भी जमीन कारोबार से ताल्लुकात रखता है. दुर्गापुर गांव के बगल में जहां सबीर का तहखाना है, वहीं बगल में एक 22 कट्ठे की जमीन थी. उक्त जमीन की देखरेख मंटू, असगर व अाजाद करते था, जिस पर सबीर की भी नजर थी. हत्याकांड के दो दिन पूर्व सबीर ने मंटू को अपने घर बुलवाया था और उक्त जमीन देने का दबाव बनाया था. बावजूद जमीन लेन-देन की बात नहीं बनी और दूसरे दिन मंटू की हत्या कर दी गयी. मंटू की हत्या के दौरान आजाद भी घटनास्थल पर ही था. मंटू की हत्या में सबीर शेख सहित अभिषेक उर्फ कल्लू व इमरान ने मिलकर की है.
सबीर की सफारी से फेंका था मंटू का शव, गाड़ी में मिले खून कीे छींटे
सबीर के तहखाने के अंदर ही मंटू को गोली मारकर हत्या की गयी और उसका शव सबीर की सफारी गाड़ी (जेएच 15 जे 1426) पर लादकर घटनास्थल तक लाया था. शव को ठिकाने लगाने के बाद वे लोग पुन: उसी गाड़ी से लौट गये. इस क्रम में सबीर की सफारी गाड़ी में खून के छींटे भी लगे थे. आजाद की निशानदेही पर ही सबीर के ससुराल से उसकी सफारी गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया. एसडीपीआे ने कहा कि सबीर, कल्लू व इमरान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. शीघ्र वे सभी दबोचे जायेंगे.
सबीर, इमरान व कल्लू के है आपराधिक रिकार्ड
एसडीपीओ ने कहा कि सबीर सहित कल्लू व इमरान के विरुद्ध अपराधिक रिकार्ड है. सबीर एक हत्याकांड में प्राथमिक आरोपित था और उस मामले में वह जेल से आजीवन कारावास की सजा काटकर बाहर आया है. कल्लू के विरुद्ध भी नगर थाना में बमबाजी, अपहरण, लूट आदि के रिकार्ड दर्ज हैं.
सबीर, कल्लू व टारजन पर आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज
थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर अरविंद उपाध्याय के बयान पर नगर थाना में आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गयी. मामले में टारजन सहित सबीर शेख व अभिषेक सिन्हा उर्फ कल्लू को आरोपित बनाया गया है. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 532/17 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी है.
दो नामजद नहीं थे घटना में शामिल
एसडीपीओ ने कहा कि मंटू के परिजनों ने माया पहाड़ी निवासी प्रेम सिंह व ठाढ़ी दुलमपुर निवासी सुभाष यादव को प्राथमिकी में आरोपित बनाया था, लेकिन अनुसंधान में उन दोनों पर आरोप नहीं पाया गया. पूछताछ के बाद पुलिस ने उन दोनों को छोड़ दिया.
Prabhat Khabar Digital Desk
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