21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राजपाल के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट

देवघर: 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में नोटिस जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर होटल मालिक राजेश राजपाल के विरुद्ध कोर्ट से सख्त रूख अपनाया है. न्यायिक दंडाधिकारी एके मिंज की अदालत ने पीसीआर केस संख्या 333/2017 में आरोपित राजेश राजपाल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी […]

देवघर: 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में नोटिस जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर होटल मालिक राजेश राजपाल के विरुद्ध कोर्ट से सख्त रूख अपनाया है. न्यायिक दंडाधिकारी एके मिंज की अदालत ने पीसीआर केस संख्या 333/2017 में आरोपित राजेश राजपाल के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. यह मुकदमा नगर थाना क्षेत्र के बेलाबगान मुहल्ला निवासी कृष्णकांत मालवीय ने कोर्ट में दाखिल किया है. इसमें बैद्यनाथ होटल देवघर के प्रोपराइटर राजेश राजपाल को आरोपित बनाया गया है.
क्या है मामला
यह मुकदमा केके मालवीय ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया था जिसे ट्रायल के लिए उक्त अदालत में भेजा दिया गया. जहां पर न्यायालय ने प्रथमदृष्टया एनआइएक्ट की धारा 138 में संज्ञान लिया व सम्मन जारी किया. इसके बाद आरोपित कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो वारंट जारी किया.

दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि परिवादी से आरोपित ने 20 लाख रुपये लिये थे. साथ ही राशि समय पर लौटाने का वादा किये थे. परिवादी ने जब पैसों की मांग की तो आरोपित ने प्रथम किस्त में दस लाख रुपये का अलग-अलग चेक दिया व 10 लाख रुपये बाद में देने का वादा किया. बताया गया है कि परिवादी ने जब चेक को बैंक में कैश होने के लिए दिया तो बाउंस हो गया. वकालन नोटिस के बाद भी पैसे का भुगतान नहीं किये तो न्याय के लिए मुकदमा किया है. यह घटना 10 मार्च 2017 की है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें