दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सश्रम सजा

Updated:
विज्ञापन

सोनारायठाढ़ी के पिपरासोल में हुई थी घटना सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला रिश्तेदार ने ही महिला से किया था दुष्कर्म देवघर : महिला से दुष्कर्म के दोषी कामदेव यादव को सेशन जज दाे कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 10 साल की सश्रम सजा सुनायी. साथ […]

विज्ञापन

सोनारायठाढ़ी के पिपरासोल में हुई थी घटना

सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला
रिश्तेदार ने ही महिला से किया था दुष्कर्म
देवघर : महिला से दुष्कर्म के दोषी कामदेव यादव को सेशन जज दाे कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 10 साल की सश्रम सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि पीड़िता काे दी जायेगी.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल सामान्य कैद अलग से काटनी होगी. आरोपित साेनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के पिपरासोल गांव का रहनेवाला है व पीड़िता भी इसी गांव की रहनेवाली है. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट इशहाक अंसारी व सहयोगी हेमचंद्र झा थे. इस मामले में कुल 10 लोगों ने गवाही अभियोजन पक्ष से दी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए.
क्या है मामला
सारवां (सोनारायठाढ़ी) थाना क्षेत्र के पिपरासोल गांव में यह घटना बीते 21 जुलाई 2012 की रात को घटी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता अपने घर में अकेली सोई थी. इस दौरान महिला के एक रिश्तेदार ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया तथा इस बात की जानकारी किसी को नहीं देने की धमकी दी. घटना के संदर्भ में पीड़िता ने सारवां (सोनारायठाढ़ी) थाना में कांड संख्या 106/2012 दर्ज कराया जिसमें कामदेव यादव को आरोपित बनाया गया. आरोपित पर भादवि की धारा 376 लगायी गयी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात मामले को सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर सेशन ट्रायल नंबर 185/2012 अंकित कर सुनवाई की गयी जिसमें आरोपित को दोषी पाकर दस साल की सश्रम सजा दी गयी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola