देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने छह आरोपितों की अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के बाद खारिज कर दी. अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 91/14 उत्तम कुमार यादव की ओर से दाखिल की गयी थी.
इन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है. यह मुकदमा नूरेन खान ने मधुपुर थाना में दर्ज कराया है. दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन देवेंद्र तांती की ओर से दाखिल की गयी थी.
इन पर हत्या कर मोबाइल छीनने का आरोप रिंकू वर्मा ने लगाया है. अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 20/14 पालोजोरी थाना के शिमला गांव के करन मुमरू व प्रधान मुमरू की ओर से दाखिल की गयी थी. इन छेड़खानी का आरोप है. चौथा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 709/13 राम शरण तुरी व दिलीप तुरी की ओर से डीजे कोर्ट में दाखिल हुआ था. इस पर दोनों पक्षों की बहस हुई और मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया. जानलेवा हमला का इन दोनों पर आरोप है. आरोपित देवीपुर थाना क्षेत्र के सूंड़ियाबांधी का रहने वाला है.