चतरा. उपायुक्त रमेश घोलप ने डीएसओ को गरीब व असहाय लोगों का हक मारने वाले 54 अयोग्य कार्डधारियों से 46,66,832 रुपये जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया. साथ ही पांच अप्रैल तक अयोग्य राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने की बात कही है. उपायुक्त ने कहा कि पक्का मकान, ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन, सरकारी नौकरी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी सहित अन्य जो राशन कार्ड के योग्य नहीं हैं, वे गलत तरीके से गरीबों का अनाज डकार रहे हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है. डीएसओ मनिंद्र भगत ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में अयोग्य राशन कार्डधारियों की पहचान की जा रही है, जिसमें कई अयोग्य मिले है. उन्होंने कहा कि अयोग्य लोगों द्वारा राशन का लाभ लेने के कारण योग्य लाभुकों को वंचित रहना पड़ रहा है.
डीसी ने की अनुकंपा समिति की बैठक
उपायुक्त रमेश घोलप ने बुधवार की शाम समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उग्रवादी हिंसा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ देने को लेकर जिला अनुकंपा समिति की बैठक की. इसमें आठ मामले पर विचार किया गया. नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया. बैठक में एसी अरविंद कुमार, सीएस डॉ दिनेश कुमार, सिमरिया एसडीओ सन्नी राज, चतरा एसडीओ जहुर आलम, डीटीओ इंदर कुमार समेत कई उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

