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अपहरण मामले में दो को आजीवन कारावास
चतरा : अपर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजनंदन राय की अदालत में बुधवार को अपहरण के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. […]
चतरा : अपर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजनंदन राय की अदालत में बुधवार को अपहरण के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. ज्ञात हो कि वर्ष 2011 में पिपरवार के अनिल कुमार पांडेय के पुत्र राहुल कुमार पांडेय का अपहरण के बाद फिरौती मांगी गयी थी. इस संबंध में अनिल ने चार लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला पिपरवार थाना में दर्ज कराया था. आरोपियों में पिपरवार के राजन गंझू, नारायण कुमार मुंडा, नंदकिशोर तुरी व शत्रुधन साव उर्फ रॉकी शामिल थे. न्यायालय ने फरार राजन व नारायण के घर कुर्की जब्ती करने का आदेश दिया है.
साक्ष्य के अभाव में बरी
चतरा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम संतोष कुमार की अदालत में 2013 से जेल में बंद राजपुर के जोरी निवासी रामोतार दांगी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. उस पर होलमगड़ा निवासी सैनिक संजय सिंह की हत्या का आरोप था. न्यायालय ने आश्रित को मुआवजे के लिये डीएलएसए को स्थानांतरित किया है. आदेश में कहा है कि सरकार के नये कानून के तहत मुआवजा की राशि की व्यवस्था करायी जायेगी.
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