चतरा : वर्ष 1992 की चर्चित सहदेव हत्याकांड में गुरुवार काे सुनवाई पूरी हुई. एडीजे-2 न्यायाधीश प्रकाश दुबे की अदालत ने मुख्य अभियुक्त मनोज लाल को दोषी करार दिया. 10 अन्य लोगों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया गया. इनमें प्रतापपुर के संतोष सिंह, संजय सिंह, नंदू गुप्ता, समर सिंह व शेखर सिंह समेत पांच अन्य लोग शामिल हैं.
11 अप्रैल को दोषी को सजा सुनायी जायेगी. 24 साल पहले दो अक्तूबर 1992 को प्रतापपुर के टंडवा में राजद नेता सहदेव यादव अंगार की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. मामले से बरी हाेनेवाले संतोष सिंह ने कहा कि न्यायालय के फैसले से सम्मान बच गया. वहीं हदेव यादव के पुत्र प्रतीक प्रकाश अंगार व भाई अरुण यादव ने कहा कि वे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे.
दुर्गा पूजा के दौरान हुई थी हत्या
दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हमलावराें ने दुर्गा मंडप में ले जाकर सहदेव यादव काे गोली मारी थी. घटना में सहदेव यादव, रामबालक यादव व बिनोद प्रजापति की माैत हाे गयी थी. दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे. बिनोद प्रजापति की हत्या सहदेव यादव का पुत्र समझ कर कर दी गयी थी.
तत्कालीन मुख्यमंत्री टंडवा पहुंचे थे
घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहदेव यादव के परिजनों को सांत्वना देने टंडवा गांव पहुंचे थे. टंडवा में पुलिस पिकेट स्थापित की गयी थी. सहदेव यादव के भाई अरुण यादव को अंगरक्षक उपलब्ध कराया गया था.