Chaibasa News : गंदगी व एक्सपायरी उत्पाद पर दो प्रतिष्ठानों को नोटिस

Published by : ATUL PATHAK Updated At : 18 Dec 2025 12:31 AM

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पैकेज्ड खाद्य सामग्री पर लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि व निर्माता का पूर्ण पता अंकित होना अनिवार्य

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चक्रधरपुर. आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी शुरू की गयी. इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेंब्रम ने बुधवार को चक्रधरपुर नगर क्षेत्र में मिठाई, केक व रिटेल दुकानों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पवन चौक स्थित पवित्र भोजनालय व गुप्ता जी स्वीट्स एंड स्नैक्स में साफ-सफाई की कमी व एक्सपायरी उत्पाद पाये गये. इस पर दोनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया. मौके पर ही एक्सपायर हो चुके रियल जूस व कोल्ड ड्रींक को नष्ट किया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि त्योहारों के समय खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. निरीक्षण के दौरान मिठाई दुकानों में अखाद्य रंगों के प्रयोग की भी जांच हुई. हालांकि जांच में कहीं भी अखाद्य रंग का उपयोग नहीं पाया गया. जांच के क्रम में सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिये गये कि सभी दुकानदार अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस प्राप्त करें. प्रतिष्ठानों में समुचित साफ-सफाई व हाइजीन बनाये रखें. एक्सपायर, बासी व सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट करें. पैकेज्ड खाद्य सामग्री पर लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि व निर्माता का पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह औचक निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित दुकानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए हाइजीनिक व सुरक्षित तरीके से खाद्य सामग्री का निर्माण और विक्रय सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें.

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