19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

chaibasa News : 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सोनुवा के एसआइ को तीन साल की सजा

6 जनवरी, 2020 को भ्रष्टाचार निरोधक की टीम ने मामले का सत्यापन किया. 10 हजार रुपये घूस लेते घनश्याम दास को गिरफ्तार किया था.

चाईबासा. चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार पुअनि (पुलिस अवर निरीक्षक) घनश्याम दास को तीन साल की सजा सुनायी है. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. पुअनि घनश्याम दास सोनुवा थाना में पदस्थापित थे. सोनुवा थाना क्षेत्र के देवांवीर गांव निवासी शकुंतला पान ने मामला दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि देवर राकेश दास के खिलाफ सोनुवा थाना में वर्ष 2019 को कांड दर्ज था. उक्त कांड के अनुसंधानकर्ता पुअनि घनश्याम दास ने मदद करने के नाम पर एक लाख रुपये रिश्वत मांगा. तंग आकर शकुंतला पान ने 4 जनवरी 2020 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर के पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की. इसके बाद 6 जनवरी, 2020 को भ्रष्टाचार निरोधक की टीम ने मामले का सत्यापन किया. 10 हजार रुपये घूस लेते घनश्याम दास को गिरफ्तार किया था.

एलआइसी को ब्याज सहित प्रीमियम राशि लौटाने का आदेश

चाईबासा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एलआइसी की चाईबासा शाखा को 9 प्रतिशत ब्याज सहित प्रीमियम राशि 45 दिनों में लौटाने का आदेश दिया है. इस संबंध में मुफ्फसिल (चाईबासा) थाना क्षेत्र के दुंबीसाई निवासी सुनीता गोप ने मामला दायर किया था. इसमें जीवन उमंग योजना से मृत्यु दावा को अस्वीकार करने पर सेवा में कमी और मानसिक उत्पीड़न के आधार पर डेढ़ लाख का मुआवजा मांगा गया था. उन्होंने बताया था कि उनेका पति लाल सिंह गोप ने 20 अगस्त 2020 को तीन लाख रुपये की बीमित राशि पर पॉलिसी ली थी. इसकी तिमाही प्रीमियम राशि 6,060 रुपये निर्धारित थी. उन्होंने 18 जनवरी 2021 तक तीन किस्तों का भुगतान किया. अप्रैल 2021 में चौथी किस्त का भुगतान नहीं कर सके. पति की तबीयत लगातार बिगड़ने के कारण प्रीमियम समय पर जमा नहीं हो पाया. 12 जून 2021 को उनका निधन हो गया. एलआइसी ने पॉलिसी लैप्स होने का हवाला देते हुए मृत्यु दावा अस्वीकार कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें