chaibasa news: आइआरसीटीसी को 10 हजार मुआवजा देने आदेश

Updated at : 28 Feb 2025 11:56 PM (IST)
विज्ञापन
chaibasa news: आइआरसीटीसी को 10 हजार मुआवजा देने आदेश

डांगुवापोसी के कृष्णन ने उपभोक्ता आयोग में की थी शिकायत

विज्ञापन

चाईबासा.जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चाईबासा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरज्मि कॉरपोरशन लिमिटेड को (आइआरटीसी) सेवा में कमी के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है. उपभोक्ता आयोग में पश्चिमी सिंहभूम जिला के डांगुवापोसी निवासी कृष्णन ने शिकायत में बताया था कि 20 मई 2023 को डांगुवापोसी से टाटनगर तक का कंफर्म टिकट बुक कराया था. इसी दिन शिकायतकर्ता ने टाटानगर से भुवनेश्वर के लिए भी टिकट बुक किया था. ट्रेन अपने निर्धारित समय से 344 मिनट (लगभग 6 घंटे) की देरी से चल रही थी, जिससे शिकायतकर्ता को बस द्वारा टाटानगर जाना पड़ा, ताकि अपनी अगली ट्रेन पकड़ सके.

उन्होंने टिकट रद्द करने के लिए आइआरसीटीस की वेबसाइट पर कई बार प्रयास किया, लेकिन टिकट रद्द नहीं हो सका. बाद में उन्होंने टीडीआर दाखिल किया, लेकिन उन्हें समय पर रुपये वापस नहीं मिले. जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा. उपभोक्ता आयोग ने आइआरसीटीसी को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए पांच हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये अदालती खर्च के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया. आदेश के अनुसार 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं पर 9 प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया है.

दुष्कर्म का प्रयास के दोषी को पांच साल की सजा

चाईबासा. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने के दोषी को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोषी मथुरा कारवा टोंटो थाना के कोंदवा गांव का रहने वाला है. पीड़िता के बयान पर वर्ष 2022 में थाना में मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 25 जुलाई 2022 को पीड़िता नदी में स्नान करने गयी थी. उसी समय आरोपी द्वारा जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया गया. इसके बाद पीड़िता ने थाना में मामला दर्ज कराया. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola