चाईबासा.
झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी रोक लगाई है. राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर की परिधि के भीतर सिगरेट या अन्य तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या दुकानदार को 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह निर्णय कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री अवैध है. इस कदम से युवाओं को तंबाकू के नुकसान से बचाने और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

