चाईबासा. नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में मंगलवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. उसे 20 साल की जेल की सजा सुनायी. वहीं, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. दोषी अनिल गोप गुवा थाना क्षेत्र के रोवाम गांव का रहने वाला है. उसके खिलाफ 7 जून, 2023 को पीड़िता के बयान पर गुवा थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. प्राथमिकी में बताया गया था कि 15 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर रोवाम गांव के अनिल गोप ने दो साल तक यौन शोषण किया. इसके बाद अनिल गोप ने दूसरी लड़की से शादी कर ली. इसके बाद नाबालिग लड़की ने पूरी आपबीती अपने पिता को बतायी. पुलिस ने नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच करायी. इस मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य को संग्रह कर कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था. पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया.
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