22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Chaibasa news : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल

द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, गुवा के रोवाम गांव निवासी दोषी अनिल गोप पर 20 हजार का जुर्माना भी लगा

चाईबासा. नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के मामले में मंगलवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. उसे 20 साल की जेल की सजा सुनायी. वहीं, 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. दोषी अनिल गोप गुवा थाना क्षेत्र के रोवाम गांव का रहने वाला है. उसके खिलाफ 7 जून, 2023 को पीड़िता के बयान पर गुवा थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. प्राथमिकी में बताया गया था कि 15 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर रोवाम गांव के अनिल गोप ने दो साल तक यौन शोषण किया. इसके बाद अनिल गोप ने दूसरी लड़की से शादी कर ली. इसके बाद नाबालिग लड़की ने पूरी आपबीती अपने पिता को बतायी. पुलिस ने नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच करायी. इस मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य को संग्रह कर कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था. पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel