Bokaro News : तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने गुरुवार को पति की हत्या की दोषी पाये जाने पर पत्नी सावित्री देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मालूम हो कि जरीडीह थाना अंतर्गत गोपालपुर निवासी सूचक परमेश्वर मांझी ने जरीडीह थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि उनके पुत्र पूरण मांझी की शादी सावित्री देवी के साथ हुई थी, जिससे दो बच्चे हैं. पत्नी का किसी दूसरे के साथ रिश्ता होने के कारण पति ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की. मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुई, मगर सावित्री देवी ने दूसरे लड़के के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. उक्त बयान के आधार पर जरीडीह थाना में मामला दर्ज किया गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर सूर्यमणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया. न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त सावित्री देवी को सिद्ध दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा सुनाने के बाद दोषी अभियुक्त सावित्री देवी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ आशीष कुमार लोहरा ने बहस की.
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