एफएसएसएआई ने किसी भी खाद्य लेवल पर ओआरएस (ओरल रिहाईड्रेशन साल्ट) शब्द के प्रयोग पर रोक लगा है. सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, निर्माताओं, थोक विक्रेता जारी निर्देश का पालन करें. उल्लंघन करनें पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है.
किसी भी खाद्य पदार्थ पर ‘ओआरएस’ लिखना नियमों का उल्लंघन है
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा ने बताया कि किसी भी खाद्य उत्पाद के नामकरण व ट्रेडमार्क में ओआरएस शब्द का प्रयोग खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों व उसके तहत बनाये गये विनियमों का उल्लंघन करता है. मौके पर एनसीडी नोडल पदाधिकारी डॉ सुधा सिंह, डॉ रेणू भारती, ड्रग इंस्पेक्टर पुतली विलुंग, डीपीएम रवि शंकर, डीडीएम कुमारी कंचन, सभी एमओ आइसी, चिकित्सक, एसोसिएशन व चेंबर के प्रतिनिधि मौजूद थे.
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