दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास

Updated at : 28 May 2024 10:40 PM (IST)
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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास

पोक्सो स्पेशल न्यायालय के न्यायाधीश की अदालत ने सुनायी सजा, 25 हजार रुपये लगाया जुर्माना

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बोकारो. पोक्सो स्पेशल न्यायालय के न्यायाधीश देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को हरला थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के दोषी धनबाद वासेपुर के संजय कसेरा उर्फ राज सोरेन, उर्फ असलम खान, उर्फ फिरोज उर्फ एमडी खान (56) को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजा के बिंदुओं पर विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने न्यायालय में बहस की. विशेष लोक अभियोजक श्री कुमार ने बताया कि दोषी नाबालिग के घर आना जाना करता था, कभी-कभी उसके घर में ठहरता भी था. दोषी इस पीड़ित परिवार के संपर्क में कई महीने पहले तब आया जब घर की महिला सदस्य लोन लेने के लिए बैंक का चक्कर लगा रही थी. लोन दिलाने को लेकर घर पर आना-जाना शुरू किया था. इसी दौरान नाबालिग को बहला फुसला कर व शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म भी किया. दोषी अपने आप को डीएसपी बताया करता था और पुलिस की वर्दी में भी घर पर आता था. परिवार पर पूरी तरह विश्वास बनाने के बाद पीड़ित परिवार की बड़ी बेटी से अपनी शादी का प्रस्ताव रखा. दोषी अपना धर्म, उम्र और नाम छिपाकर नाबालिग युवती से शादी कर रहा था. इत्तेफाक से शादी की रात ही परिजनों को दोषी के धर्म के बारे में जानकारी हुई तो हंगामा खड़ा हो गया.

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