तेनुघाट, तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में धनबाद के व्यवसायी अरविंद शर्मा को एक साल जेल की सजा सुनायी और 22 लाख रुपया जुर्माना लगाया. उसके खिलाफ बेरमो प्रखंड प्रमुख गिरिजा देवी (राज मधु इंटरप्राइजेज की प्रोपराइटर) ने व्यवहार न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था. इसमें कहा कि आरोपी ने उनकी कंपनी से कोयला की खरीद की थी और इसके एवज में कई चेक दिये थे. लेकिन उनके खाते में पर्याप्त राशि नहीं रहने के कारण चेक बाउंस हो गया.
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