Bokaro news : खाद्य सुरक्षा योजना के अहर्ता रखने वाले एक भी लाभुक योजना के लाभ से ना छूटे - गोमिया बीडीओ

Updated at : 23 Sep 2020 2:38 AM (IST)
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Bokaro news : खाद्य सुरक्षा योजना के अहर्ता रखने वाले एक भी लाभुक योजना के लाभ से ना छूटे - गोमिया बीडीओ

बीडीओ कपिल कुमार ने गोमिया में कहा उन्होंने कहा योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभुको को मिले

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ललपनिया- गोमिया प्रखंड में राज्य सरकार के महात्वाकांछी झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना पर अहर्ता रखने वाले एक भी लाभुक योजना के लाभ से ना छूटने पाये ,प्रखंड के 36 पंचायतों से 16 हजार लाभुकों को 30 सितम्बर तक चयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें फिलहाल 10,500 लोगों को लाभ दिया जाना है बचें लोगों को बाद में योजना का लाभ दिया जाना है.

उक्त बातें गोमिया के बीडीओ कपिल कुमार ने गोमिया में कहा उन्होंने कहा योजना का लाभ अधिक से अधिक लाभुको को मिले इसके लिए बोकारो के उपायुक्त के दिशा निर्देश में सीओ,एम ओ ,सीडीपीओ अधिकारियों का एक कोडिनेशन टीम बनी है जो हर अधिकारी अभियान के तहत योजना में अहर्ता रखने वाले लाभूको को आवेदन को आॅन लाइन व आॅफ लाइन के तहत जमा कराने में सहयोग करेंगे,उन्होंने कहा चयनित लाभुक को प्रति लाभुक को पांच किलो खद्दान चावल एक रूपये की दर से मिलना है.

उन्होंने कहा लाभुक आॅन लाइन तथा आॅफ लाइन भी विभाग के द्वारा जारी आवेदन पत्र पर आवेदन करने की बात कही उन्होंने कहा यह आवेदन विभागीय पोर्टल पर जानकारी लिया जा सकता है,उन्होंने कहा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है

वही प्रत्येक सुपात्र की जांच 1 -10-2020 से 10-10-2020 तक किया जाना है तथा प्रकाशन सूचि का प्रारूप प्रकाशन अवधि 11 अक्तूबर से 15 अक्तूबर इसी प्रकार आपति आमंत्रण की अवधि 15 अक्तूबर से 21 अक्तूबर,आपति निष्पादन अवधि 21 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक,प्राथमिक्ता सूची का अंतिम प्रकाशन तिथि 1 नवम्बर से 10 नवंबर तक तिथि निर्धारित किया गया है,

सरकारी उपक्रमों से सेवानिवृत्त इस योजना से लाभ नही ले पायेंगे इस योजना से वैसे लाभूक लाभ ले सकते हैं जो विधवा है,40 प्रतिशत व इससे अधिक की विकलांगता वाले ब्यक्ति,आदिम जनजाति,शिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार में कैंसर ,ऐड्स,कुष्ठ व अन्य रोग से पीड़ित,तथा अकेले रहने वाला बृद्ध,बुजुर्ग ब्यक्ति , एकल परिवार, भिखारी, गृहविहिन ब्यक्ति, कुडा चुनने वाला,व निर्माण कार्य मे जुड़े श्रमिक,अकुशल श्रमिक,राजमिस्त्री,घरेलू श्रमिक, कुली व माथे में बोझ उठाने वाले,रिक्शा चालक,ठेला चालक,फूटपाथ दूकानदार,फेरीवाला,छोटे स्थापना के अनुसेवक,बिजली मिस्त्री,मैकेनिक,दर्जी ,नलराज,धोबी,मोचीइस योजना के लाभ उठा सकते है,

योजना के लाभ उठाने वाले ब्यक्ति को सपथ पत्र देना होगा ,यह भी कहा गया है अहर्ता नहीं रखने वाले कोई ब्यक्ति गलत आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ लेते पाया गया तो वैसे लाभूक से सरकार के दिशा-निर्देश के तहत निर्धारित कानुनी प्रक्रिया के तहत दंडात्मक कार्यवाही करते हुए वसूला जायेगा, योजना को अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए तथा जो किसी कारणवश लाभ से वंचित है.

उन्हें योजना के लाभ से जोड़ने के लिए क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार के लिए पंचायत के मुखिया,पंचायत समिति सदस्य,आँगनवाडीसेविका,कर्मचारी,सहायिका,जनसेवक,कर्मचारी,रोजगार सेवक,सामाजिक कार्यकर्ता,डीलर आदि लोगों को सहयोग करने का आग्रह किया गया है,

posted by : sameer oraon

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