Bokaro News : दहेज प्रताड़ना में पति को दो साल की सजा
Published by : JANAK SINGH CHOUDHARY Updated At : 04 Feb 2026 11:10 PM
Bokaro News : दहेज प्रताड़ना के मामले में पति को दो वर्ष कैद की सजा सुनायी गयी है.
दहेज प्रताड़ना के मामले में पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र निवासी संजू मल्हार को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने दो वर्ष कैद और 5000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाया. संजू की पत्नी प्रमिला कुमारी ने पेक नारायणपुर थाना प्रभारी के समक्ष बयान में कहा था कि उसकी शादी 17 जून 2019 को हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी. इसको लेकर उसे मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी जाने लगी. इसकी सूचना मायके वालों को दी. कई बार समझौते की भी कोशिश की गयी. 30 नवंबर 2020 को पति ने उसे मायके में छोड़ दिया. उक्त बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला न्यायालय में आया. गवाह व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सजा सुनायी गयी. सजा सुनाये जाने के बाद संजू मल्हार के अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय में अपील करने को लेकर आवेदन दिया गया. इसके बाद अभियुक्त को जमानत दी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की.
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