31.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेज के लिए पत्नी को जला कर मारने वाले को दस साल की सजा

दहेज के लिए पत्नी को जला कर मारने वाले को दस साल की सजा

तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय ने दहेज हत्या के मामले में भेंडरा निवासी राजेश कुमार नायक को दोषी पाते हुए दस साल की सश्रम कारावास और दहेज प्रथा के मामले में दो साल की सजा सुनायी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. सजा सुनाये जाने के बाद राजेश को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. धनबाद जिला के हरिहरपुर थाना क्षेत्र निवासी डूटन साव ने उसके खिलाफ परिवाद पत्र दर्ज कराया था. इसमें कहा था कि उसकी पुत्री लक्ष्मी की शादी आठ सितंबर 2016 को राजेश के साथ हुई थी. उस समय पुत्री के ससुराल वालों को उपहार दिया था. पांच-छह माह बाद उसके पति और ससुराल वाले बाइक की मांग करने लगे. पुत्री को गाली-गलौज और प्रताड़ित किया जाता था. जानकारी मिलने पर पुत्री के ससुराल वालों को समझाया. बाद में फिर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. कुछ दिनों बाद उसकी पुत्री की बेटी हुई तो एक लाख रुपया लाने की मांग करने लगे. 16 नवंबर 2017 को पता चला कि 15 नवंबर की सुबह उसकी पुत्री को उसके ससुराल वालों ने किरासन तेल डाल कर जला दिया. वह आदित्य सेवा सदन अस्पताल चास पहुंचे. यहां से उसे रिम्स भेजा गया. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें