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अवैध शराब की फैक्ट्री चलाने के मामले में चार को सजा

अवैध शराब की फैक्ट्री चलाने के मामले में चार को सजा

तेनुघाट. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने अवैध शराब की फैक्ट्री चलाने के मामले में विनोद साव, दशरथ रविदास, धीरज राम व मनोज साव को तीन-तीन साल की सजा सुनाया. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अवर निरीक्षक उत्पाद तेनुघाट के रविरंजन ने बताया कि तीन मार्च 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर जरीडीह थाना अंतर्गत निचली बलरामपुर के किनारे हाॅलनुमा बंकर में छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, स्पिरिट, कैरेमल, खाली बोतल, ढक्कन, लेवल व उपकरण बरामद किये गये थे. अवैध शराब की फैक्ट्री के संचालक विनोद साव फरार सहित उसके सहयोगी दशरथ रविदास, धीरज राम व मनोज साव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. बाद में मामला एसीजेएम मनोज प्रजापति के न्यायालय में आया. न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद सजा सुनायी. बाद में दशरथ रविदास, धीरज राम व मनोज साव को सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील में जाने के लिए जमानत पर छोड़ा गया. पहले से तेनुघाट जेल में बंद विनोद साव को सजा सुनाने के बाद तेनुघाट जेल भेजा गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक आशीष कुमार तिवारी ने बहस की.

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