जानकारी के मुताबिक आरा मिल बिना वैध लाइसेंस के संचालित की जा रही थी. संरक्षित वन क्षेत्र से 05 किमी की परिधि के अंदर स्थित थी, जो कि झारखंड आरा मिल विनियमावली व भारतीय वन अधिनियम के तहत अवैध है. मौके से विश्वकर्मा टिंबर व मोहन टिंबर नाम से जारी विक्रय रसीद भी बरामद हुई. हालांकि मिल मालिक मौके से फरार हो गया. स्थल पर ताजा कटान व भारी वाहन के निशान पाए गए, जिससे साफ होता है कि अवैध लकड़ी का परिवहन हाल ही में हुआ है.
दोषियों की पहचान कर शीघ्र होगी विधिसम्मत कारवाई
अवैध आरा मिल अशोक शर्मा व मोहन शर्मा की ओर से संचालित की जा रही थी. घटना की सूचना जरीडीह थाना को दी गयी. पुलिस प्रशासन ने भी छापेमारी में सहयोग किया. वन विभाग ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच प्रारंभ कर दी है. दोषियों की पहचान कर शीघ्र विधिसम्मत कारवाई करने की बात कही गयी. छापेमारी दल में संदीप शिंदे के अलावा तौहीद अंसारी, सुरेश टुड्डू, विजय कुमार, अरुण कुमार बाउरी (वनरक्षी- पेटरवार रेंज), शशिकांत महतो व रतन राय (वनरक्षी, चास वन क्षेत्र) शामिल थे.
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