गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 21 May 2024 12:03 AM (IST)
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गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास

गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास

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तेनुघाट. गैर इरादतन हत्या के एक मामले में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने गोवर्धन महतो को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. गोमिया प्रखंड चेलियाटांड़ निवासी मालती देवी के बयान पर केस दर्ज हुआ था. उनके पति विनोद साव की चाय-नाश्ता की दुकान कुंदा चौक के पास थी. 20 नवंबर 2020 की शाम को गोवर्धन महतो आया. चाय-नाश्ता करने के बाद पैसा देने में आना-कानी करने लगा और मारपीट की. गंभीर रूप से घायल विनोद साव की मौत हजारीबाग सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 26 नवंबर 2020 को हो गयी थी. न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की.

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