Coronavirus In Jharkhand : बोकारो (सुनील तिवारी) : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से अंतरराज्यीय यात्रा के मामलों में कोरेंटिन के नियमों में किये गये परिवर्तन के आलोक में बीएसएल में भी कोरोना से संबंधित संशोधित गाइडलाइन जारी की गयी है. दो नवंबर से प्रभावी संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक यदि कोई बीएसएलकर्मी स्वयं या उनके घर में उनके परिवार के सदस्य/ रिश्तेदार दूसरे राज्यों से आये हों या वापस लौटे हों और उनमें कोरोना के कोई लक्षण न हों, तो वे सीधे अपनी ड्यूटी पर आ सकते हैं. ऐसे कर्मचारियों को अब कोरेंटिन में रहने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि इस दौरान उन्हें एहतियात के तौर पर चौदह दिनों तक स्वयं अपनी मॉनिटरिंग करनी होगी.
यदि किसी बीएसएलकर्मी को स्वयं या उनके परिवार के सदस्य या घर में रहने वाले लोगों में से किसी को भी बुखार के साथ खांसी, गले में इन्फेक्शन, सांस लेने में तकलीफ आदि की शिकायत हो, तो उन्हें सदर अस्पताल में कोरोना जांच करानी होगी. यदि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव हो, तो उन्हें ड्यूटी नहीं जाना होगा और तत्काल अपने विभागीय प्रधान को सूचित करना होगा. संक्रमित व्यक्ति के कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने और बीजीएच के फ्लू क्लीनिक से फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही वे ड्यूटी ज्वाइन कर सकेंगे. यदि किसी बीएसएलकर्मी का आवास प्रशासन की ओर से घोषित कंटेनमेंट जोन में आता हो, तो उन्हें घर पर ही रहना होगा. इस अवधि के दौरान उन्हें वर्क फ्रॉम होम माना जायेगा.
यदि किसी बीएसएलकर्मी के परिवार के सदस्य या घर में रहने वाले का कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है, तो ऐसे कर्मी को नियमानुसार कोरेंटिन लीव दी जायेगी. इसके अलावा यदि कोई बीएसएलकर्मी स्वयं कोविड पॉजिटिव हो जाये, तो उसे स्पेशल सीएल की सुविधा दी जायेगी. संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना से संबंधित उपरोक्त संशोधित गाइडलाइन का पालन करना सभी बीएसएलकर्मियों के लिए अनिवार्य होगा.
Posted By : Guru Swarup Mishra