झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की मुश्किलें बढ़ीं, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

रांची (राणा प्रताप): आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी व भाई संजय कुमार राय को हाईकोर्ट से झटका लगा है. जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने आज सुनवाई करते हुए इनकी अपील खारिज कर दी और निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा. आपको बता दें कि सीबीआई की अदालत ने तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी.
रांची (राणा प्रताप): आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी व भाई संजय कुमार राय को हाईकोर्ट से झटका लगा है. जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने आज सुनवाई करते हुए इनकी अपील खारिज कर दी और निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा. आपको बता दें कि सीबीआई की अदालत ने तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी.
झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, इनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय को आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत ने सजा सुनाई थी. इसके बाद इनकी ओर से इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की गयी थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी. इससे इनकी मुश्किलें बढ़ गयी हैं. अब राहत के लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा.
आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 1.46 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, सुशीला देवी और संजय कुमार राय को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सीबीआई की अदालत से मिली सजा से इन्हें राहत नहीं मिली.
Posted By : Guru Swarup Mishra
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




