बोकारो, स्पेशल पोक्सो कोर्ट बोकारो देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को कक्षा नौवीं की एक 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई की. दोषी जगेश्वर विहार निवासी अताउल अंसारी को 25 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. साथ ही अन्य धाराओं के तहत भी दो साल की सजा सुनायी. दोनों सजा एक साथ चलेगी. उक्त जानकारी विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने दी.
15 अक्तूबर 2023 का है मामला
उन्होंने बताया कि उक्त मामला 15 अक्तूबर 2023 का है. इस संबंध में पीड़ित छात्रा के परिजनों की ओर से जगेश्वर विहार थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. बताया था कि अताउल बेटी से बात करने के लिए दबाव देता था, लेकिन वह इंकार करती थी, तो उसके साथ मारपीट भी करता था. 15 को गांव के ही एक लड़के के जरिये अताउल ने बेटी को स्कूल के पास आने के लिए संदेश भेजा. भयभीत बेटी पहुंची तो अताउल ने उसे चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म किया. उसे बेहोशी की हालत में वहीं छोड़कर भाग गया. उसने बेटी को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी.
दोषी के पिता ने भी की थी गाली-गलौज
जानकारी मिलने पर परिजन पहुंचे और आनन-फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया. साथ ही दोषी के पिता जैनुल अंसारी से शिकायत की तो वह अपने बेटे का पक्ष लेकर उल्टे उनके साथ गाली-गलौज की. आरोपी की धमकी से पूरा परिवार डरा हुआ था. इसके बाद मामले थाने में गया और जांच की प्रक्रिया पूरी की गयी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है