Bokaro News : बीएसएल : डी टाइप क्वार्टर के लिए 27 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऑन-रोल कर्मी

Bokaro News : क्षतिग्रस्त व नॉन-रिपेरेबल घोषित क्वार्टरों में रहने वाले कर्मियों के लिए वैकल्पिक आवास, क्षतिग्रस्त इ व डी टाइप क्वार्टरों के स्थान पर क्वार्टर के आवंटन की अधिसूचना जारी.
बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट की ओर से सेक्टर-12 में चिन्हित ई व डी टाइप क्वार्टरों को संरचनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त व नॉन-रिपेरेबल घोषित किये जाने के बाद उनमें निवासरत ऑन-रोल बीएसएल कर्मियों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्वार्टर आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. संबंधित क्वार्टरों को टीए-सिविल विभाग की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित किया गया है. सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त ब्लॉकों में निवासरत कर्मियों को तत्काल क्वार्टर खाली करने के लिए संबंधित ब्लॉकों में नोटिस भी दिया गया हैं. प्रभावित कर्मियों के त्वरित व सुचारु पुनर्वास के उद्देश्य से उपलब्ध रिक्त डी टाइप क्वार्टरों की सूची जारी कर दी गई है, जो पात्र कर्मियों को हीं मिलेगा. अधिकतम 20 विकल्प क्रमवार ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं कर्मी एस–1 से एस–11 ग्रेड के वे कर्मी जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त ब्लॉकों में निवासरत हैं, वे बीएसएल पोर्टल के माध्यम से 20 दिसंबर 2025 (रात्रि 12:00 बजे) से 27 दिसंबर 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे) तक अधिकतम 20 विकल्प क्रमवार ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं. उपलब्ध क्वार्टरों की सूची व तल विवरण बीएसएल इंट्रानेट पर हैं. कर्मी क्वार्टरों का भौतिक सत्यापन कर लें. आवंटन कर्मियों की वरिष्ठता के आधार पर होगा. आवंटन आदेश विकल्प भरते समय दर्ज ई-मेल आईडी पर ऑनलाइन माध्यम से संबंधित आवंटी को भेजा जाएगा. आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित कर्मी को 10 दिनों के भीतर आवंटन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए क्वार्टर अधिग्रहण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा.
विस्तृत दिशा-निर्देश बीएसएल इंट्रानेट के क्वार्टर अलॉटमेंट टैब में उपलब्ध
आवंटन स्वीकार किये जाने के बाद नये क्वार्टर के अधिग्रहण व पूर्व क्वार्टर के परित्याग की समस्त प्रक्रिया एचएआर-2017 की संशोधित धारा 19 व 21 के अनुरूप ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी. इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश बीएसएल इंट्रानेट के क्वार्टर अलॉटमेंट टैब में उपलब्ध हैं. यदि आवंटित क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में है, तो उसके रिक्त या निष्कासन के बाद हीं संबंधित कर्मी को कब्जा प्रदान किया जायेगा. निर्धारित अवधि के भीतर यदि अनधिकृत कब्जा हटाया नहीं जा सका, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से संबंधित कर्मचारी का नाम पुनः वरिष्ठता सूची में यथावत रखा जाएगा. क्वार्टर आवंटन से संबंधित अन्य सभी शर्तें एचएआर-2017 व संशोधन संख्या 3441/एओ के प्रावधानों के अनुसार लागू रहेंगी.
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