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शिक्षा विशारद के प्रमाण पत्र पर हाई स्कूल में कर रहे नौकरी

डीइओ ने स्कूल के सचिव को सेवा समाप्त करने के लिए लिखा पत्र इंटर की कॉपी बाहर निकालने के मामले में चर्चा में आया था हाई स्कूल औद्योगिक बालीडीह बोकारो : हाई स्कूल औद्योगिक बालीडीह इंटर की कॉपी निकालने के मामले के बाद एक बार फिर चर्चा में है. स्कूल में तीन शिक्षक-शिक्षिकाओं के पास […]

डीइओ ने स्कूल के सचिव को सेवा समाप्त करने के लिए लिखा पत्र

इंटर की कॉपी बाहर निकालने के मामले में चर्चा में आया था हाई स्कूल औद्योगिक बालीडीह
बोकारो : हाई स्कूल औद्योगिक बालीडीह इंटर की कॉपी निकालने के मामले के बाद एक बार फिर चर्चा में है. स्कूल में तीन शिक्षक-शिक्षिकाओं के पास हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा निर्गत शिक्षा विशारद की डिग्री है. राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2005 में ही हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में इस प्रकार की डिग्री वालों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया था. लेकिन उसके वाबजूद शिक्षक उक्त स्कूल में कार्यरत हैं.
कैसे हुआ खुलासा : किसी ने मुख्यमंत्री जन संवाद में यह शिकायत किया कि उच्च विद्यालय औद्योगिक क्षेत्र,बालीडीह के तीन शिक्षक-शिक्षिकाओं सर्वजीत सिंह,नीरा सिंहा व जगदंबा मिश्रा का शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी है. शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से उपरोक्त शिक्षकों से स्वअभिप्रमाणित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मांग की गयी. शिक्षकों ने जो प्रमाण पत्र दिया.जिसमें तीनों शिक्षकों की डिग्री हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा निर्गत शिक्षा विशारद की निकली.
डीइओ ने सचिव को सेवा समाप्त : मामले की जांच के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी महीप कुमार सिंह ने उच्च विद्यालय औद्योगिक क्षेत्र, बालीडीह के सचिव को तीनों शिक्षकों से विधिवत स्पष्टीकरण पूछते हुए सेवा समाप्त करने का पत्र लिखा है. पत्र में सेवा समाप्ति की जानकारी से डीइओ कार्यालय को भी अवगत कराने कहा.
मुख्यमंत्री जन संवाद में शिकायत के बाद प्रकाश में आया मामला
जन संवाद में मामला आने के बाद जांच में पाया गया कि तीन शिक्षकों का प्रमाण पत्र शिक्षा विशारद की है. अब संबंधित स्कूल के सचिव को उन शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए पत्र लिखा गया है.
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का क्या था आदेश
हाई कोर्ट रांची ने 30 मार्च 2005 को राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर की ओर से निर्गत शिक्षालंकार व हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा निर्गत शिक्षा विशारद की उपाधि को मान्यता नहीं दिया था. इस आदेश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा ने 12 सितंबर 2005 को आदेश जारी किया . जिसमें कहा गया है कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इन संस्थानों से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति को आदेश दिया जाय. वहीं सभी डीईओ को गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाय.
Prabhat Khabar Digital Desk
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