विस चुनाव को लेकर उम्मीदवारों या समर्थकों में झड़प हो सकती है. कमजोर मतदाताओं में भय का वातावरण बनाया जा सकता है. इसे देखते हुए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार से चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक धारा 144 लागू कर दी गयी है. यह जानकारी ‘प्रभात खबर’ को चास एसडीएम श्याम नारायण राम ने रविवार को दी. कहा : खुलेआम प्रदर्शन कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है.
एसडीएम ने बताया कि धारा 144 के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी तरह की अड्डेबाजी नहीं कर सकते. हथियार, लाठी, भाला, गंड़ासा, तीर-कमान, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना या प्रदर्शन करना गैरकानूनी होगा. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव जुलूस व सभा की सूचना स्थानीय थाना प्रभारी को देनी होगी. नाजायज मजमा लगाना, बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना, उत्तेजक नारे लगाना वजिर्त होगा.
मतदाताओं व मतदान पदाधिकारी को मतदान केंद्र में जाने, मतदान करने में व्यवधान उत्पन्न करना अवैध है. तीन से अधिक वाहनों के काफिले का आवागमन भी वजिर्त रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.