नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म में युवक दोषी करार

बोकारो : सेक्टर नौ की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम युवक हरला थाना क्षेत्र के ग्राम मधुडीह निवासी सुभाष लायक (24 वर्ष) है. सजा शुक्रवार को सुनायी जायेगी. न्यायालय में […]
बोकारो : सेक्टर नौ की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम युवक हरला थाना क्षेत्र के ग्राम मधुडीह निवासी सुभाष लायक (24 वर्ष) है. सजा शुक्रवार को सुनायी जायेगी.
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 02/17 व हरला थाना कांड संख्या 110/16 के तहत हो रही है. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी लड़की की मां के आवेदन पर दर्ज की गयी थी.
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