ePaper

RBI Digital Fraud Compensation: बैंक अकाउंट से उड़े पैसे तो घबराएं नहीं, 5 दिन में करें शिकायत और पाएं मुआवजा

Updated at : 07 Mar 2026 1:23 PM (IST)
विज्ञापन
RBI Digital Fraud Compensation

आरबीआई डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन

RBI Digital Fraud Compensation: ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों को अब बैंक से मुआवजा मिलेगा. RBI ने 50,000 रुपये तक के फ्रॉड पर राहत देने का प्रस्ताव रखा है. जानें कैसे और कब तक आप इसे कर सकते हैं क्लेम.

विज्ञापन

RBI Digital Fraud Compensation: आजकल डिजिटल पेमेंट जितनी आसान है, ऑनलाइन ठगी का खतरा भी उतना ही बढ़ गया है. इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) एक राहत भरी योजना लेकर आया है. अब अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो बैंक आपको उसका हर्जाना देगा.

कितना पैसा वापस मिलेगा?

RBI के नए ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर आपके साथ 50,000 रुपये तक की धोखाधड़ी होती है, तो आप नुकसान का 85% हिस्सा वापस पा सकते हैं. हालांकि, इसकी एक लिमिट तय की गई है अधिकतम 25,000 रुपये तक ही मुआवजा मिलेगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही इस मुआवजे का फायदा उठा सकता है.

पैसे पाने के लिए क्या करना होगा?

अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो चुप न बैठें. मुआवजा पाने के लिए आपको ये दो काम 5 दिनों के भीतर करने होंगे:

  1. अपने बैंक को तुरंत जानकारी दें.
  2. नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल (1930) पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं.

अगर आप देरी करते हैं, तो हो सकता है कि आपको यह मदद न मिले. एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद, बैंक को 5 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसे क्रेडिट करने होंगे.

किसकी गलती पर किसे मिलेगा पैसा?

  • बैंक की गलती: अगर बैंक के सिस्टम में खराबी या लापरवाही की वजह से पैसा कटा है, तो ग्राहक की जीरो लायबिलिटी होगी. यानी पूरा पैसा वापस मिलेगा.
  • आपकी गलती: अगर आपने खुद किसी को OTP या पिन (PIN) बताया है, तो इसे आपकी लापरवाही माना जाएगा.
  • स्कैम का शिकार: अगर किसी ने आपको डरा-धमका कर या झांसा देकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए हैं, तो भी आप इस नई स्कीम के तहत मुआवजे के हकदार होंगे.

बैंकों के लिए क्या हैं नए निर्देश?

RBI ने बैंकों को सख्त हिदायत दी है कि 500 रुपये से ऊपर के हर ट्रांजैक्शन पर ग्राहक को तुरंत SMS अलर्ट मिलना चाहिए. साथ ही, फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों को 24 घंटे हेल्पलाइन चालू रखनी होगी. यह नया नियम 1 जुलाई, 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है.

ये भी पढ़ें: म्यूचुअल फंड सुरक्षा में बदलाव, SEBI ने पेश की वॉलंटरी डेबिट फ्रीज की सुविधा

विज्ञापन
Soumya Shahdeo

लेखक के बारे में

By Soumya Shahdeo

सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola