बोकारो : हत्या मामले में तीन दोषी करार, सजा 19 को

Updated at : 13 Jun 2019 8:59 AM (IST)
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बोकारो : हत्या मामले में तीन दोषी करार, सजा 19 को

बोकारो :अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आरटीआइ कार्यकर्ता की हत्या के मामले में बुधवार को एक महिला समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम में चंदनकियारी थाना क्षेत्र के हराइकुरवा निवासी लखी रवानी (31), बुल्लू रवानी (44) व बुल्लू की पत्नी बालिका देवी (34) […]

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बोकारो :अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आरटीआइ कार्यकर्ता की हत्या के मामले में बुधवार को एक महिला समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिम में चंदनकियारी थाना क्षेत्र के हराइकुरवा निवासी लखी रवानी (31), बुल्लू रवानी (44) व बुल्लू की पत्नी बालिका देवी (34) शामिल है.
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 03/18 चंदनकियारी थाना कांड संख्या 92/17 के तहत चल रही है, सजा 19 जून को सुनायी जायेगी. घटना 09 अगस्त 2017 की है. हराइकुरवा गांव निवासी मृत आरटीआइ कार्यकर्ता सुधीर रवानी (31) के पिता मदन रवानी के बयान पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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