पति की हत्या में पत्नी, प्रेमी व उसके दोस्त को उम्रकैद
Author Prabhat khabar digital desk
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अवैध प्रेम संबंध में पत्नी ने साजिश कर करा दी थी हत्या बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में पत्नी, प्रेमी व उसके दोस्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. मुजरिम को 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी […]
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अवैध प्रेम संबंध में पत्नी ने साजिश कर करा दी थी हत्या
बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में पत्नी, प्रेमी व उसके दोस्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. मुजरिम को 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है. सजा पाये मुजरिम चंदनकियारी थाना क्षेत्र के अमलाबाद ओपी अंतर्गत ग्राम रोहनिया टांड़ निवासी मृतक की पत्नी रेशमा देवी, रेशमा के मायका बेरमो के अंगवाली निवासी प्रेमी जानकी रजवार व जानकी के दोस्त प्रह्लाद ठाकुर है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 89/18 व सियालजोरी थाना कांड संख्या 35/17 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की.
अवैध संबंध के कारण पति की करा दी थी हत्या : तीन नवंबर 2017 की सुबह सियालजोरी थाना क्षेत्र के कर्माटांड़ गांव स्थित रोड के किनारे लोहा के रॉड से हमला कर रोहनियाटांड़ निवासी दुर्योधन रजवार (30 वर्ष) की हत्या कर दी गयी थी. प्राथमिकी मृतक के बड़े भाई सूर्यकांत रजवार के बयान पर दर्ज की गयी थी. दुर्योधन का विवाह रेशमा से वर्ष 2013 में हुआ था. विवाह से पहले ही रेशमा का प्रेम संबंध अपने गांव के जानकी रजवार से था.
रेशमा का पति दुर्योधन इलेक्ट्रोस्टील कंपनी में ठेका मजदूर के तौर पर काम करता था. विवाह के बाद जानकी रजवार भी इलेक्ट्रो स्टील कंपनी में ठेका कर्मी के रूप में काम करने लगा और उसका रेशमा का अवैध संबंध कायम रहा. तीन नवंबर 2017 की सुबह दुर्योधन ड्यूटी करने इलेक्ट्रोस्टील गया. सुबह सात बजे कर्माटांड़ सड़क पर वह मृत पाया गया. उसके सिर पर लोहा के रड से वार कर हत्या की गयी थी. पुलिस जांच के दौरान हत्या के इस मामले में का खुलासा हुआ.
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