बोकारो : मॉब लिंचिंग में 10 को मिली उम्र कैद की सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
तेनुघाट : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुलाम हैदर के न्यायालय ने चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के नर्रा गांव के चर्चित मॉब लिंचिंग के 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा पाने वाले अभियुक्त में नर्रा निवासी किशोर दसौंधी, सूरज बर्णवाल, चंदन दसौंधी, जीतन रजक,सागर तुरी,मनोज तुरी, सोनू तुरी, जितेंद्र ठाकुर, […]
विज्ञापन
तेनुघाट : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुलाम हैदर के न्यायालय ने चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के नर्रा गांव के चर्चित मॉब लिंचिंग के 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा पाने वाले अभियुक्त में नर्रा निवासी किशोर दसौंधी, सूरज बर्णवाल, चंदन दसौंधी, जीतन रजक,सागर तुरी,मनोज तुरी, सोनू तुरी, जितेंद्र ठाकुर, राजकुमार कोइरी एवं छुटिया कोइरी को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. मृतक समशुद्दीन अंसारी धनबाद जिले के महुदा के बागड़ा गांव का रहनेवाला था. वह तीन अप्रैल की रात नर्रा स्थित अपनी ससुराल आया था.
क्या है मामला
चंद्रपुरा थाना में सूचिका ने चार अप्रैल 2017 को बयान दर्ज कराया था. दर्ज बयान के अनुसार तीन अप्रैल 2017 को सूचिका के नंदोसी समशुद्दीन अंसारी मेहमानी में आये थे. उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल घर के पीछे कुआं के पास खड़ी की थी. कुछ देर बाद मोटरसाइकिल वहां से गायब थी. घरवालों ने स्थानीय रति पंडित को फोन किया तो उसने कहा : घबराओ नहीं, मोटरसाइकिल कल सुबह मिल जायेगी. चार अप्रैल की सुबह सभी 10 अभियुक्त अन्य 100-150 व्यक्तियों के साथ लाठी, डंडा, रॉड, गड़ासा, भाला से लैस होकर सूचिका के घर का दरवाजा तोड़ कर उसके नंदोसी समशुद्दीन अंसारी को बच्चा चोर कहते हुए मारपीट कर बाहर निकाल लिया.
घरवालों की सफाई लोगों ने नहीं मानी. नंदोसी को जान मारने की नियत से मारते हुए तुरी टोला की ओर ले गये. उन्होंने मोटरसाइकिल तोड़ दी. साथ ही बुरी नियत से पकड़ कर सूचिका को जमीन पर पटक दिया. सूचिका के बयान के आधार पर चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज किया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










