मेसर्स लाला स्टील प्रा. लि. लोहा कटर फैक्ट्री के संचालन पर रोक

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फैक्ट्री की दीवार गिरने से दो की हुई थी मौत जांच कमेटी को कंपनी के संचालक ने कागजात नहीं किये प्रस्तुत चास : चास एसडीएम सतीश चंद्रा ने शनिवार को एक आदेश जारी कर वंशीडीह स्थित मेसर्स लाला स्टील प्रा. लि. लोहा कटर फैक्ट्री के संचालन पर रोक लगा दी. फैक्ट्री संचालक के खिलाफ धारा […]

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फैक्ट्री की दीवार गिरने से दो की हुई थी मौत

जांच कमेटी को कंपनी के संचालक ने कागजात नहीं किये प्रस्तुत
चास : चास एसडीएम सतीश चंद्रा ने शनिवार को एक आदेश जारी कर वंशीडीह स्थित मेसर्स लाला स्टील प्रा. लि. लोहा कटर फैक्ट्री के संचालन पर रोक लगा दी. फैक्ट्री संचालक के खिलाफ धारा 133 के तहत कार्रवाई शुरू की गयी है. गौरतलब हो कि 21 नवंबर को मेसर्स लाला स्टील प्रा. लि. का दीवार गिर जाने से एक महिला व एक बच्ची की मौत हो गयी थी. इसके बाद स्थानीय लोगों के विरोध के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर चास एसडीएम श्री चंद्रा ने एक कमेटी गठित कर चास में चल रहे सभी लोहा कटर फैक्ट्रियों की जांच की थी.
जांच के दौरान उक्त फैक्ट्री बंद मिली साथ ही किसी प्रकार के कागजात गठित कमेटी के पास प्रस्तुत नहीं किया. इसके बाद कमेटी ने मेसर्स लाला स्टील प्रा. लि. के खिलाफ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की. इसके आधार पर एसडीएम श्री चंद्रा ने फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की. एसडीएम ने अपने आदेश पत्र में बताया कि रिहायशी इलाका में वर्ष 2009 से बिना किसी लाइसेंस के फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था. इसका किसी प्रकार का कागजी ब्योरा संचालक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया. यहां तक कि प्रदूषण विभाग से भी एनओसी नहीं ली गयी है.
फैक्ट्री में नहीं होता था सुरक्षा मानकों का पालन
एसडीएम ने अपने आदेश पत्र में लिखा है कि जांच के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री में किसी प्रकार के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता था. घटना के करीबन दो माह बीत जाने के बाद भी फैक्ट्री के संचालन से संबंधित कागजात नहीं दिखाया गया. इसके अलावा अब तक के उत्पादन व सप्लाई का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया. जबकि भूमि के इकरारनामा से स्पष्ट है कि फैक्ट्री का संचालन की प्रक्रिया वर्ष 2009 से ही शुरू कर दी गयी थी.
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