आठ महीने में 19 उपभोक्ताओं को मिला 11 लाख रुपया मुआवजा

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उपभोक्ता फोरम. उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली कंपनी व दुकानदारों पर सख्ती बोकारो : जिला उपभोक्ता फोरम ने विगत आठ माह में 19 उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला सुना कर उन्हें मुआवजा के रूप में 11 लाख 11 हजार 457 रुपया दिलाया है. उपभोक्ता फोरम ने कई इंश्योरेंस कंपनियों, मेडिक्लेम कंपनियों, बिल्डरों व दुकानदारों की […]

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उपभोक्ता फोरम. उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली कंपनी व दुकानदारों पर सख्ती

बोकारो : जिला उपभोक्ता फोरम ने विगत आठ माह में 19 उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला सुना कर उन्हें मुआवजा के रूप में 11 लाख 11 हजार 457 रुपया दिलाया है. उपभोक्ता फोरम ने कई इंश्योरेंस कंपनियों, मेडिक्लेम कंपनियों, बिल्डरों व दुकानदारों की सेवा में कमी पाते हुए उन्हें उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का आदेश दिया.
फोरम के अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय ने बताया कि किसी भी संस्था या दुकानदार द्वारा सेवा शर्त को पूरा नहीं किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से उपभोक्ता को परेशान किया जा रहा है तो फोरम में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है. सेवा शुल्क लेने के बाद अगर कोई दुकानदार या संस्था द्वारा उपभोक्ता को उचित सेवा प्रदान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता सेवा के अंतर्गत अपराध माना जाता है. उपभोक्ता के पास शुल्क जमा करने या सामान खरीदारी करने का बिल की ओरिजिनल कॉपी होना आवश्यक है.
जिला उपभोक्ता फोरम में 20 लाख रुपये तक के मुआवजा के लिए कम्प्लेन केस फाइल किया जा सकता है. उपभोक्ता फोरम में शिकायत फाइल करने के लिए अधिवक्ता का होना जरूरी नहीं है. उपभोक्ता अपने केस की पैरवी एक आवेदन व शिकायत से संबंधित जरूरी कागजात फोरम में प्रस्तुत कर स्वयं कर सकते हैं. उपभोक्ता को मुआवजा के अनुसार एक सौ रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक का पोस्टल आॅर्डर या बैंक ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है. अधिकतर मामलों में फैसला छह माह से एक वर्ष के अंदर हो जाता है. कानून में उपभोक्ताओं को भी कई अधिकार दिये गये हैं. उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए ही फोरम की स्थापना की गयी है.
पिछले आठ माह
1. सुधांशु शेखर पांडेय को बजाज एलियांज कंपनी ने 97545 रुपया मुआवजा दिया.
2. आरके सिंघानिया कैटरर को गलत केस करने वाले सूचक ने दिया 10 हजार मुआवजा.
3. जीएन पांडेय को ई मेडिटेक इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 30595 रूपया मुआवजा.
4. नरुला खान को ई मेडिटेक इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 58 हजार 165 रुपया मुआवजा.
5. बाबू राम मांझी को मैग्मा फाइनेंस ने दिया 2 लाख 95 हजार 837 रुपये मुआवजा.
6. आशीष रंजन को डीटीडीसी कोरियर ने दिया 25072 रुपया मुआवजा.
7. राज कुमार प्रजापति को आइडिया सेलुलर कंपनी ने दिया 1 लाख 42 हजार 782 रुपया मुआवजा.
8. अमित कुमार को आइडिया सेलुलर कंपनी ने दिया 81599 रुपया मुआवजा़
9. सुरेश प्रसाद को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 48888 रुपया मुआवजा.
10. भोला प्रसाद को महिंद्रा फाइनेंस कंपनी ने दिया 51000 रुपया मुआवजा.
11. चतुर्भुज राम को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 40000 रुपया मुआवजा.
12. उर्मिला देवी को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 12840 रुपया मुआवजा.
13. सिल्की मुंडा को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने दिया एक लाख 2 हजार 814 रुपया मुआवजा.
14. राजकुमार साहू को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 13017 रुपया मुआवजा.
15. सीताराम अग्रवाल को जीवन बीमा निगम ने दिया 1 लाख आठ हजार 111 रुपया मुआवजा.
16. बद्री नाथ सिंह को वीडियोकॉन कंपनी ने दिया 29692 रुपया मुआवजा.
17. राम विनय सिंह को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 7500 मुआवजा.
18. सुदेश्वर मुंडा को जीवन बीमा निगम ने दिया 6000 मुआवजा.
19. हरिहर तिवारी को फ्यूचर होम ने दिया 50000 मुआवजा.
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