उपभोक्ता फोरम का आदेश नहीं मानने पर बिल्डर की कार जब्त

Updated:
विज्ञापन

बोकारो: उपभोक्ता फोरम के आदेश पर सेक्टर 4 थाना पुलिस ने बोकारो के चर्चित कुंज बिहार एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव कुमार की एक्सयूभी कार (जेएच09एबी-8169) गत 18 नवंबर को जब्त कर ली है. पुलिस ने यह कार्रवाई उपभोक्ता फोरम द्वारा बिल्डर की चल संपत्ति जब्त करने के आदेश पर किया है. बोकारो में […]

विज्ञापन
बोकारो: उपभोक्ता फोरम के आदेश पर सेक्टर 4 थाना पुलिस ने बोकारो के चर्चित कुंज बिहार एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव कुमार की एक्सयूभी कार (जेएच09एबी-8169) गत 18 नवंबर को जब्त कर ली है. पुलिस ने यह कार्रवाई उपभोक्ता फोरम द्वारा बिल्डर की चल संपत्ति जब्त करने के आदेश पर किया है.

बोकारो में कई बिल्डरों ने स्थानीय लोगों को प्लॉट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी की है. ठगी के शिकार हुए दर्जनों लोग अपने जीवन की गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए वर्षों से न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं. ऐसे में उपभोक्ता फोरम का यह आदेश बोकारो के लिए नया मामला है. किसी बिल्डर के खिलाफ स्थानीय उपभोक्ता फोरम द्वारा यह अब तक की बड़ी कार्रवाई है.

क्या है मामला
नगर के सेक्टर चार डी, आवास संख्या 2415 निवासी रविवेश चंद्रशेखर ने चीरा चास के कुंज बिहार में अपने और अपनी मां के नाम पर दो प्लॉट लेने के लिए 6.20 लाख रुपये जमा कराया था. बिल्डर ने रुपया लेने के कई वर्षों के बाद भी न तो प्लॉट दिया और न ही रुपये वापस किये. इसके बाद रविवेश चंद्रशेखर ने स्थानीय उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया. श्री चंद्रशेखर ने उपभोक्ता फोरम में सीसी केस संख्या-135/15 के तहत कुंज बिहार एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगायी थी. उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरांत 13 मई 2016 को फैसला सुनाते हुए कुंज बिहार के निदेशक राजीव कुमार को उपभोक्ता के 6.20 लाख रुपये 18 प्रतिशत ब्याज के साथ 45 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया था.
फोरम के आदेश को भी नहीं माना
फोरम के आदेश के बाद भी कुंज बिहार के निदेशक ने सूचक का पैसा नहीं लौटाया. इसके बाद सूचक ने उपभोक्ता फोरम में एक्सकूशन केस-28/16 फाइल की. फोरम के अध्यक्ष ने इस मामले में बोकारो के एसपी को पत्र भेज कर कुंज बिहार के निदेशक का चल संपत्ति अटैच करने का आदेश दिया था. फोरम के उक्त आदेश पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर चार थाना पुलिस ने 18 नवंबर को कुंज बिहार के निदेशक की कार जब्त कर ली. कार जब्ती के 90 दिनों के अंदर अगर कुंज बिहार के निदेशक सूचक का राशि फोरम में जमा नहीं करते हैं, तो फोरम कार की नीलाम कर सूचक का पैसा वापस करने की कार्रवाई की जा सकती है. कार की नीलामी के बाद भी अगर सूचक का बकाया राशि ब्याज सहित पूरा नहीं मिला, तो बिल्डर की अन्य कोई चल संपत्ति अटैच करने का आदेश भी फोरम दे सकता है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola